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Schools Reopen: स्कूलों पर सरकार का नया दिशा-निर्देश, जान लें जरूरी नियम

ओड़िशा सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन के मुताबिक, सभी स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों की संख्या, उनकी उपलब्ध कक्षाओं की संख्या और आकार के आधार पर स्कूल को कैसे चलाया जाए

Chitra Singh
Published on: 5 Jan 2021 5:32 AM GMT
Schools Reopen: स्कूलों पर सरकार का नया दिशा-निर्देश, जान लें जरूरी नियम
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Schools Reopen: स्कूलों पर सरकार का नया दिशा-निर्देश, जान लें जरूरी नियम

भुवनेश्वर: कोरोना वायरस के कारण देश में मार्च 2020 से ही स्कूलें बंद थी। मगर महामारी के हालातों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं, बीते शनिवार को फिर से खोलने के लिए ओडिशा सरकार ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। महामारी के हालात को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पालन करने की जरूरत होगी।

राज्य सरकार के नये दिशा-निर्देश

ओड़िशा सरकार के नये दिशा-निर्देश के अनुसार, कान्टेंमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों को ऐसे क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को सलाह दी जाएगी कि वे न जाएं। कान्टेंमेंट जोन घोषित होने के बाद जिला कलेक्टर संबंधित स्कूलों को तत्काल बंद करने का निर्देश देंगे। स्कूलों को फिर से खोलने के लिए स्कूल के सभी वस्तुओं (फर्नीचर, पुस्तकालय, भंडारण स्थान, पानी की टंकी, शौचालय) को सैनिटाइज किया जायेगा। पीने योग्य पानी और सभी छात्रों के लिए पर्याप्त कार्यात्मक शौचालयों तक 100% पहुंच के बिना स्कूल फिर से खुल नहीं सकते हैं।

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छात्रों को सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करें स्कूल

राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन के मुताबिक, सभी स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों की संख्या, उनकी उपलब्ध कक्षाओं की संख्या और आकार के आधार पर स्कूल को कैसे चलाया जाए। कक्षा के आकार के आधार पर अधिकतम 20-25 छात्रों को सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के साथ एक कक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं, सभी छात्रों को दैनिक आधार पर आने के लिए कहा जा सकता है।

REOPEN SCHOOL

कैसा होगा स्कूल समय

अगर बात करें स्कूल के समय की, तो स्कूल का समय जैसा पहले था वैसे ही हमेशा की तरह होनी चाहिए। वहीं, भीड़ इकट्ठा न हो, किसी भी वेंडर को स्कूल परिसर के अंदर सामान बेचने की अनुमति न हो, ऐसी गतिविधियों पर सभी स्कूलों को ध्यान देना होगा।

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शुरु से पढ़ाया जाना चाहिए पाठ्यक्रमों

वहीं, राज्य सरकार द्वारा संशोधित और संप्रेषित किये गये सभी वर्गों के पाठ्यक्रमों को शुरु से पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल के भीतर स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करें। सभी स्कूल में एक कोविड निगरानी दल अनिवार्य होगा। निगरानी टीम को स्कूल में 30 मिनट पहले आना होगा और स्कूल में पूरी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में छुट्टी होने के 30 मिनट बाद जाना होगा।

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