TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

टीईटी के तीन प्रश्नों के अंक सभी को देने का आदेश

Shivakant Shukla
Published on: 19 Dec 2018 6:48 PM IST
टीईटी के तीन प्रश्नों के अंक सभी को देने का आदेश
X

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 के तीन विवादित प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर के मद्देनजर या तो सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए या फिर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी जाए तथा पुनरीक्षित परिणाम जारी करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने हिमांशु गंगवार व अन्य याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

ये भी पढ़ें— बाबा रामदेव को कोर्ट का बड़ा झटका, अब पतंजलि की इनकम की होगी जांच

याची के अधिवक्ता ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 नवम्बर 18 को हुई थी। 12 दिसम्बर 18 को इसका परिणाम घोषित किया गया। प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तरकुंजी के 14 प्रश्नों पर विवाद था जिस पर अनेक याचिकाएं दाखिल की गयी। प्रश्न सं. 66 पर कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामसेवक दुबे से विशेषज्ञ राय मांगी थी।

ये भी पढ़ें— टीईटी परीक्षा में उर्दू पेपर के भ्रामक प्रश्न पर सभी को एक अंक देने का निर्देश

उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर बातया कि जारी उत्तर कुंजी का जवाब सही है। अदालत ने इसके अलावा उर्दू के एक प्रश्न को गलत मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को एक अंक समान रूप से देने को कहा है। इसी प्रकार से सी. सीरिज का प्रश्न सं. 38 व 59 को भी गलत माना तथा सभी को समान अंक देने को कहा है। न्यायालय ने इसके साथ ही सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।

ये भी पढ़ें— यूपी टीईटी: गलत प्रश्न के चलते सभी को मिलेंगे एक एक अंक

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

Next Story