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68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 'धांधली' में कोर्ट ने कहा मामले को सीएम संज्ञान में लें
लखनऊ: 68,500 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती मामले में रोज एक नये मामले और गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि सरकार ने अब तक किसी भी दोषी अधिकारी को दंडित नहीं किया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थी कुमारी छाया देवी की याचिका पर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि ओबीसी वर्ग के लिए इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स 67 थे जबकि याची को 64 मार्क्स ही मिल सके। याची ने उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त कर के जब मिलान किया तो पाया कि उसके चार जवाबों का मूल्यांकन गलत किया गया है।
न्यायालय ने कहा कि हम यह नहीं समझ पा रहे कि जांच कमेटी को ये तथ्य (याचिका में उल्लेखित) क्यों नहीं मिल रहे। यदि याची का दावा सही है तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।