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RTE Admission 2025: प्राइवेट स्कूलों में RTE प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, तीसरा चरण एक मार्च से

RTE Admission 2025: आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की थी, और अब तक दो चरण पूरे हो चुके हैं।

Virat Sharma
Published on: 27 Feb 2025 12:00 PM IST
RTE Admission 2025: प्राइवेट स्कूलों में RTE प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, तीसरा चरण एक मार्च से
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RTE Admission 2025

RTE Admission 2025: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। जिन अभिभावकों ने अब तक अपने बच्चों का आवेदन नहीं किया है, वे इस चरण में आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, जिन बच्चों के आवेदन पिछले दो चरणों में त्रुटियों के कारण निरस्त हो गए थे, उन्हें भी फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की थी, और अब तक दो चरण पूरे हो चुके हैं।

RTE आवेदन प्रक्रिया का वर्तमान स्थिति और आगे का रोडमैप

शिक्षा का अधिकार के दूसरे चरण में कुल 4812 बच्चों ने आवेदन किया था, जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है। वर्तमान में बच्चों के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जारी है। वहीं बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के चार चरणों में आवेदन लिए जाएंगे। और चयनित बच्चों को 31 मार्च तक निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

अभिभावकों को ध्यान रखने की अपील

शिक्षा विभाग की ओर से अभिभावकों से यह अपील की गई है कि वे आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे केवल उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के विद्यालय के लिए आवेदन करें, जिसमें वे निवास करते हैं। 1 मार्च से आरटीई के तीसरे चरण के आवेदन की शुरुआत के साथ ही अभिभावकों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करते हुए आवेदन प्रक्रिया में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलेगा। 31 मार्च तक चयनित बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़

आय प्रमाणपत्र – सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए अभिभावक का आय प्रमाणपत्र (वार्षिक आय एक लाख रुपए या इससे कम)

जाति प्रमाणपत्र – अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र

निवास प्रमाणपत्र – बच्चे के अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र

जन्म प्रमाणपत्र – नगर निगम से जारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र

यह आवेदन केवल 3 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्वीकार किया जाएगा



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