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AIBE 19 EXAM : सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष के लॉ स्टूडेंट को AIBE 19 में शामिल होने की दी अनुमति

AIBE 19 EXAM : SC ने बीसीआई को निर्देश दिया है कि वे अंतिम वर्ष के विधि छात्रों को नवंबर में होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE 19 के लिए पंजीकरण करने की अनुमति प्रदान करें I भा

Garima Shukla
Written By Garima Shukla
Published on: 20 Sept 2024 2:43 PM IST (Updated on: 20 Sept 2024 3:27 PM IST)
AIBE 19 EXAM : सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष के लॉ स्टूडेंट को AIBE 19 में शामिल होने की दी अनुमति
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AIBE 19 EXAM SUPREME COURT ORDER : सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया बीसीआई को निर्देश दिया है कि वे अंतिम वर्ष के विधि छात्रों को नवंबर में होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE 19 के लिए पंजीकरण करने की अनुमति प्रदान करें I भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ती जेबी पारदी वाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच द्वारा इस आदेश को पारित किया गया है I सुप्रीम कोर्ट द्वारा AIBE 19 की परीक्षा 24 नवंबर को आयोजित की जाएगीI

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने AIBE के लिए योग्यता के संबंध में BCI की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इस याचिका के अंतर्गत फाइनल ईयर (अंतिम सेमेस्टर) के लॉ स्टूडेंट को 24 नवंबर, 2024 को होने वाली AIBE-XIX एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने और उसमें शामिल होने से रोक लगाने की संस्तुति पर विचार किया गया था I

यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग में 3 वर्षीय एलएलबी कार्यक्रम के फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर की गई थीI याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका में जिक्र किया गया कि विवादित अधिसूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए निर्देशित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है I इस पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ ने कहा कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को AIBE (अपनी लॉ डिग्री पास करने के अधीन) में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। BCI को वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश भी जारी किया गया है ।

AIBE 19 का परीक्षा पैटर्न

AIBE 19 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2024 है। AIBE 19 परीक्षा 2024 में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित विषय होंगे I जो भी अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें अदालतों में अपना अभ्यास जारी रखने के लिए प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है






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