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पांच अतिरिक्त अंक देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें कोर्ट ने एक गलत सवाल की वजह से नैशनल एलिजिबिलिटी ऐंड एंट्रेंस टेस्ट (नीट 2017) के अभ्यर्थियों को 5 अंक अतिरिक्त देने और अंडर ग्रैजुएट (यूजी) मेरिट लिस्ट को संशोधित करने का आदेश दिया था।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें कोर्ट ने एक गलत सवाल की वजह से नैशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट (नीट 2017) के अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त अंक देने और अंडर ग्रैजुएट (यूजी) मेरिट लिस्ट को संशोधित करने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट ने इस तरह के सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने और देश भर में यूजी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट मेरिट लिस्ट में संशोधन का आदेश दिया था।
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एक याचिकाकर्ता के आग्रह पर हाई कोर्ट ने सीबीएसई को अतिरिक्त मार्क्स देने का 10 अगस्त को आदेश दिया था। नीट अभ्यर्थी सौमित्रा गिनोडिया ने कहा कि उसको एक सवाल में पांच अंकों की जगह पर चार अंक मिले क्योंकि उनके सवाल को गलत करार दे दिया गया था जबकि बाद में प्रश्न में एक गलती पाई गई थी।