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हाईकोर्ट के दखल के बाद अब ये अभ्यर्थी भी दे सकेंगे यूपीटीईटी 2018 की परीक्षा

Shivakant Shukla
Published on: 13 Nov 2018 7:50 AM GMT
हाईकोर्ट के दखल के बाद अब ये अभ्यर्थी भी दे सकेंगे यूपीटीईटी 2018 की परीक्षा
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लखनऊ: 18 नवंबर को आयाजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी 2018) में कई अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने राहत दिया है। कार्ट के दखल के बाद वे अभ्यर्थी भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया था लेकिन तकनीकी कारणों से फीस परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के खाते में जमा नहीं हो सकी थी। लिहाजा इन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सका है।

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इस पर मधु लता सिंह और 14 अन्य आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका कर परीक्षा में सम्मिलित करवाने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने एक नवंबर को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करवाने का आदेश दिया हैं। हालांकि इनका परिणाम याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा।

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बता दें कि टीईटी-18 के लिए अंतिम तिथि तक 22,77,559 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन इनमें से 18,27,851 की ही फीस जमा हुई थी। फीस जमा नहीं होने के कारण तकरीबन 4.5 लाख पंजीकरण अमान्य हो गये थे। इनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सर्वर डाउन होने के कारण फीस जमा नहीं कर सके। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके खाते से तो फीस के रुपये कट गये लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के खाते में जमा नहीं हुए। जिसके कारण भी उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।

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