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Good News: अब कॉलेज में नहीं जमा करना होगा मूल दस्तावेज, ऐसे होगी फीस वापसी
नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें छात्रों को राहत देते हुए कहा गया है कि अब कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते समय मूल दस्तावेज़ (ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स) नहीं जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही उसमें कहा गया है कि एडमिशन कैंसिल करवाने पर फीस भी वापस देनी होगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने ट्वीटर पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि "उच्च शिक्षण संस्थान अगर दाखिला वापस लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी फीस नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब से किसी भी शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों के दस्तावेजों की मूल प्रति रखने का अधिकार नहीं होगा"
एडमिशन रद्द करवाने पर होगी फीस वापसी
उच्च शिक्षण संस्थान अगर दाखिला वापस लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी फीस नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब से किसी भी शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों के दस्तावेजों की मूल प्रति रखने का अधिकार नहीं होगा।
एक और टवीट में उन्होंने लिखा है कि''2019-2020 से विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों की मूल प्रति जैसे की मार्कशीट्स व अन्य सर्टिफिकेट्स शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते समय नहीं जमा करवाना पड़ेगा'' .यूजीसी की नई गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी कॉलेज यदि किसी भी छात्र के एडमिशन रद्द करवाने के बाद फीस वापस नहीं करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानें कितना फीस हो सकेगी वापस
यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार 'अगर छात्र किसी भी कॉलेज से अपना नाम वापस लेता है तो कॉलेज की फीस लौटाना आवश्यक होगा। मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि कॉलेज एडमिशन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर काफी फीस रख लेते हैं, लेकिन अब 5 फीसदी ही या अधिकतम 5 हजार रुपए ही कॉलेज अपने पास रख सकता है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि- 'एडमिशन बंद होने की 15 दिने पहले कोई भी छात्र एडमिशन कैंसल करवाता है तो उसे 100 फीसदी फीस यानी पूरी फीस वापिस दी जाएगी। वहीं किसी भी कॉलेज लेने के बाद एडमिशन की अंतिम तारीख से 15 दिन पहले एडमिशन कैंसल करवाने पर 90 फीसदी फीस वापिस मिलेगी।
वहीं अंतिम तारीख के बाद 15 दिनों के भीतर एडमिशन कैंसल करवाने पर कॉलेज को 80 फीसदी फीस वापिस लौटानी होगी। और जो छात्र एडमिशन होने के बाद 16 से 30 दिनों के भीतर एडमिशन कैंसल करवाते हैं उनको 50 फीसदी फीस लौटाई जाएगी।
किनके लिए लागू होगा ये नियम
बता दें कि विश्वविद्यालयों द्वारा ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन और रिसर्च प्रोग्राम में ये नियम लागू होगा। वहीं ये नियम डीम्ड विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा।