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UP School Fees: प्राइवेट स्कूल 10 प्रतिशत तक बढ़ा सकेंगे फीस, अभिभावकों के लिए होगी परेशानी
UP School Fees: माध्यमिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि अब आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 लागू नहीं है।
UP School Fees: उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के मालिक अब स्वतंत्रता पूर्वक फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्योंकि, शासन ने इसके मद्देनजर आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि अब आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 लागू नहीं है। जिसकी वजह से शासन द्वारा शुल्क वृद्धि को मंजूरी दी जाती है। प्राइवेट स्कूल नये सत्र से 10 प्रतिशत फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
20 मई, 2021 को जारी हुआ था पहला आदेश
2020-21 सत्र हेतु फीस न बढाने के लिये 27 अप्रैल, 2020 को शासन द्वारा सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया गया था। क्योंकि, मार्च के आख़िरी हफ़्ते से ही पूरे देश में लॉक डाउन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। जिसके चलते, लाखों परिवारों के मुखिया की नौकरी चली गई थी। उद्योग-धंधे बंद थे। देश में लोगों को बाहर निकलने की मनाही थी। जिसके मद्देनजर, शासन द्वारा थ्य फैसला लिया गया था।
07 जनवरी, 2022 को जारी हुआ था दूसरा आदेश
देश में जब कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वैरिएंट ने दस्तक दी। तब भी सरकार ने अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, 7 जनवरी 2022 को आदेश दिया था कि 2022-23 सत्र के लिए किसी भी तरह के शुल्क में बढ़ोतरी न की जाए।
31 मार्च, 2022 को हटाई गई सारी पाबंदियां
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से 31 मार्च को सभी पाबंदियां हटा दी गई। कोरोना के मामले में नियंत्रण की वजह से गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जारी किये गए नियमों को वापस ले लिया गया। वहीं, आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 भी ख़त्म हुआ। जिसके कारण फीस में बढ़ोतरी संबंधित आदेश जारी किया गया।