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UP सरकार ने स्पष्ट किया, कक्षा 9 और 10 में ही होगी एलटी/टीजीटी टीचरों की भर्ती
इलाहाबाद: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में 9,342 पदों पर एलटी/टीजीटी अध्यापकों की भर्ती सिर्फ कक्षा 9 और 10 के लिए ही की जाएगी। प्रदेश सरकार ने मंगलवार (28 फरवरी) को हाईकोर्ट में बताया कि विज्ञापित पदों पर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी।
बता दें कि अध्यापक भर्ती के लिए घोषित विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी को शामिल नहीं किया गया है। जबकि एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार यह अनिवार्य अर्हता है।
राज्य सरकार ने दिया आश्वासन
मो. तस्लीम सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 में शिक्षक भर्ती नहीं करने के आश्वासन पर याचिका निस्तारित कर दी है।
ये कहना था याची का
याची के अधिवक्ता का कहना था कि 9,342 पदों के लिए 21 दिसंबर 2016 को जारी विज्ञापन में कक्षा 6 से 8 तक की अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी को शामिल नहीं किया है। जबकि टीईटी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए अनिवार्य है। इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से भर्ती प्रक्रिया की स्थिति बताने को कहा था।
मंगलवार को प्रदेश सरकार ने बताया कि उपरोक्त पदों पर सिर्फ कक्षा 9 और 10 में अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।