हाईकोर्ट ने टीईटी के गलत प्रश्नों पर निर्णय किया सुरक्षित

प्रयागराज: शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में 15 सवालों के विवाद पर दाखिल विशेष अपील पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

Shivakant Shukla
Published on: 4 Jan 2019 3:08 PM GMT
हाईकोर्ट ने टीईटी के गलत प्रश्नों पर निर्णय किया सुरक्षित
X

प्रयागराज: शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में 15 सवालों के विवाद पर दाखिल विशेष अपील पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इन 15 प्रश्नों में से मात्र 2 प्रश्नों को ही एकल न्याय पीठ ने विशेषज्ञ राय के लिए रेफर कर दिया था। इसे विशेष अपील में चुनौती दी गई है। हिमांशु गंगवार सहित दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई की।

ये भी पढ़ें— 69000 शिक्षक भर्ती: एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड, जानें कैसे बनेगा शैक्षिक गुणांक

याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और सीमांत सिंह ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी आंसर की से मिलान करने पर 15 प्रश्नों के उत्तर गलत पाए गए। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन एकल पीठ ने संस्कृत और उर्दू के एक-एक प्रश्न को विशेषज्ञ राय के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा।

ये भी पढ़ें— 69000 सहायक अध्यापक भर्ती: 16334 आवेदन इस वजह से हुए निरस्त

प्रश्नों पर कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञ की राय मान ली। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन प्रश्नों पर विवाद हो उनको विशेषज्ञ राय के लिए भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया जिसे शनिवार को जारी किया जाएगा।

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

Next Story