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इस एक्ट्रेस को हुई 6 माह की जेल और देना होगा 4.64 लाख का जुर्मान, जानिए क्या है मामला?
फिल्म एक्ट्रेस कोएना मित्रा को मुंबई की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई है। अंधेरी मेट्रोपॉलिटिन अदालत ने छह जुलाई को पारित आदेश में शिकायतकर्ता मॉडल पूनम सेठी को 4.64 लाख रुपये का हर्जाना देने का भी निर्देश कोएना को दिया।
जयपुर : फिल्म एक्ट्रेस कोएना मित्रा को मुंबई की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई है। अंधेरी मेट्रोपॉलिटिन अदालत की मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने छह जुलाई को पारित आदेश में शिकायतकर्ता मॉडल पूनम सेठी को 4.64 लाख रुपये का हर्जाना देने का भी निर्देश कोएना को दिया। इस मामले की सुनवाई के अनुसार कोएना ने पूनम सेठी से 22 लाख रुपये कुछ समय के दौरान लिये थे लेकिन पूरी रकम नहीं चुकाई।
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अदालत के आदेश के अनुसार कोएना मित्रा ने कर्ज चुकाने के लिए पूनम सेठी को तीन लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन वह बाउंस हो गया। फिर पूनम ने 19 जुलाई 2013 को चेक बाउंस होने को लेकर एक कानूनी नोटिस भी भेजा।
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नोटिस के बाद भी जब कोएना की तरफ से रकम नहीं लौटाई गई पूनम ने फिर शिकायत की कोएना के वकील ने दलीलों से उन्हे बचाने की कोशिश की, लेकिन असफलता हाथ लगी। मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अगर कोएना मित्रा हर्जाने की रकम देने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें तीन और महीने जेल की सजा काटनी होगी।