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Adipurush: ईश्वर के अपमान मामले पर मनोज मुंतशिर मुश्किल में, 27 जुलाई को HC में होंगे पेश, निर्माता-निर्देशक भी तलब
Allahabad HC On Adipurush: फिल्म 'आदिपुरुष' के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर, फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निर्देशक ओम राउत को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 जुलाई, 2023 को तलब किया है।
Allahabad HC On Adipurush: फिल्म 'आदिपुरुष' के मेकर्स पर अदालत का सख्त एक्शन जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir), फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार (Producer Bhushan Kumar) और निर्देशक ओम राउत (Adipurush Director Om Raut) को 27 जुलाई, 2023 को तलब किया है। साथ ही केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार पेश करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने 'आदिपुरुष' के मेकर्स के साथ-साथ सेंसर बोर्ड (Censor Board) पर भी कड़ी टिप्पणी की थी।
विवादित फिल्म आदिपुरुष को लेकर कोर्ट में दाखिल जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश राजेश सिंह चौहान और न्यायाधीश प्रकाश सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट में ये याचिकाएं कुलदीप तिवारी और नवीन धवन की ओर से दाखिल की गई थी। दायर याचिकाओं में फिल्म आदिपुरुण पर धार्मिक भावनाएं आहत करने करने का आरोप लगाते हुए फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने फिल्म पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्देशक व लेखक ने फिल्म बनाते समय जनभावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया।
लखनऊ उच्च न्यायालय ने 28 जून की सुनवाई में कहा था कि, 'इस तरह की फिल्म को पास करना 'ब्लंडर' है। हाईकोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी के साथ ये भी कहा कि, 'कुरान' पर ऐसी छोटी सी डाक्युमेंट्री बनाइए, फिर देखिए क्या होता है? कोर्ट का इतना ही कहना सार समझा गया। हाई कोर्ट ने फिल्म पर सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि, 'भगवान राम (Lord Ram), भगवान हनुमान (Lord Hanuman) और माता सीता को मानने वाले लोग इस फिल्म को देख नहीं पाएंगे। न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि, फिल्म प्रोड्यूसर को हाजिर होना ही पड़ेगा।'
बता दें कि फिल्म आदिपुरुष जिस दिन से रिलीज हुई है उसी दिन से विवादों के घेरे में है। लोग लगातार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं, कोर्ट भी इस फिल्म से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक हफ्ते के अंदर पांच सदस्सीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये कमेटी फिल्म आदिपुरुष से जुड़ी शिकायतों को देखेगी और 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।