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कोर्ट ने खारिज की टीवी ऐक्टर 'करण ओबेरॉय' की जमानत याचिका
महिला ज्योतिषी के रेप केस में न्यायिक हिरासत में चल रहे अभिनेता करण ओबेरॉय की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 17 मई को हुई सुनवाई में मुंबई के दिंडोशी सेशन कोर्ट ने करण को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
मुम्बई: महिला ज्योतिषी के रेप केस में न्यायिक हिरासत में चल रहे अभिनेता करण ओबेरॉय की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 17 मई को हुई सुनवाई में मुंबई के दिंडोशी सेशन कोर्ट ने करण को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बीते शुक्रवार (10 मई) को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद करण ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसपर तीन दिन (15, 16 और 17 मई) तक सुनवाई चली।
महिला ज्योतिषी की शिकायत के बाद ओशिवारा पुलिस ने 6 मई को करण ओबेरॉय को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड पूरी होने के बाद 9 मई को अंधेरी कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसके अगले दिन करण के वकील दिनेश तिवारी ने जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।
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तीन दिन तक चली सुनवाई के दौरान करण के वकील दिनेश तिवारी ने कोर्ट के सामने कई तरह की दलीलें दीं। उन्होंने महिला को जुनूनी बताते हुए कहा था कि वह ओबेरॉय को बर्बाद करने के लिए झूठे केस में फंसा रही है।
तिवारी ने करण और महिला के बीच हुए मैसेजेस का हवाला दिया था और कहा था कि महिला ने करण के सामने दावा किया था वह उन्हें पिछले जन्म से जानती है और इस जन्म में उनके साथ उसकी शादी का योग है। इतना ही नहीं, वकील की ओर यह भी कहा गया था कि ओबेरॉय ने कभी महिला को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था।
महिला ज्योतिषी ने करण पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। एफआईआर के मुताबिक, अक्टूबर 2016 में एक डेटिंग ऐप्लिकेशन के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों दोस्त बन गए। पीड़िता ने बताया कि एक दिन करण ने उसे अपने फ्लैट में मिलने बुलाया।
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यहां एक्टर ने उससे शादी का वादा किया और कथित तौर पर नारियल पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद एक्टर ने रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एफआईआर में इस बात का जिक्र भी है कि करण ने महिला वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की और धमकी दी कि अगर पैसा नहीं मिला तो वो वीडियो इंटरनेट पर लीक कर देंगे।