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कंगना को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, फ्लैट में तोड़फोड़ रोकने की याचिका खारिज

जज एलएस चव्हाण ने इस फैसले पर कहा, ”16 मंजिल की बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पर 3 फ्लैट्स को मर्ज करते समय कंगना ने संक एरिया, डक्ट एरिया और कॉमन पैसेज को कवर कर दिया और खुली रहने वाली दो जगहों को आपस में मर्ज कर लिया।

Chitra Singh
Published on: 2 Jan 2021 5:25 AM GMT
कंगना को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, फ्लैट में तोड़फोड़ रोकने की याचिका खारिज
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कंगना को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, फ्लैट में तोड़फोड़ रोकने की याचिका खारिज

मुंबई: बॉलीवुड क्वीन और झांसी की रानी कही जाने वाली कंगना रनौत को बीते मुंबई के एक कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि शुक्रवार को कंगना के फ्लैट को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि फ्लैट को मर्ज करने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया है।

कंगना की ओर से कई नियमों का उल्लंघन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 दिसंबर को जहां कोर्ट में दिए गए फैसले की कॉपी में कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया गया है, तो वहीं, फ्लैटों को मर्ज किए जाते समय कंगना ने कई नियमों का उल्लंघन करने की भी बात सामने आई। जज एलएस चव्हाण ने इस फैसले पर कहा, ”16 मंजिल की बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पर 3 फ्लैट्स को मर्ज करते समय कंगना ने संक एरिया, डक्ट एरिया और कॉमन पैसेज को कवर कर दिया और खुली रहने वाली दो जगहों को आपस में मर्ज कर लिया। इस आधार पर कोर्ट ने माना है कि निर्माण के समय कंगना की तरफ से कई नियमों का उल्लंघन किया गया है।“

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सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी

बता दें कि कंगना रनौत ने अपने मुंबई वाले फ्लैट को लेकर सिविल कोर्ट में पिछले सप्ताह एक याचिका दायर की थी, जिसे उपनगर डिंडोशी में एक कोर्ट ने दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, ‘‘ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।’’

kangana

BMC को कार्रवाई करने से रोका

इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है, “इस मामले में अब कोई दखल दिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंगना रनौत को पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया जा चुका है।“ वहीं, कंगना के वकील ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा, “6 हफ्ते से पहले बीएमसी को कार्रवाई करने से रोका जाए।“

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BMC ने 2018 में कंगना को जारी किया था नोटिस

बता दें कि इस मामले का यह फैसला 17 दिसंबर 2020 को ही गया था, लेकिन कोर्ट में फैसले की कॉपी 28 दिसंबर को सौंपी गई हैं। तो वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मार्च 2018 में कंगना रनौत को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को लेकर एक नोटिस जारी किया था।

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