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सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें, जोधपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनने से किया इंकार

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर कांकाणी हिरण का शिकार मामले की सुनवाई कई साल से चल रही है। जिसकी सुनवाई जोधपुर के अदालत में चल रही है। इस केस की सुनवाई को लेकर सलमान खान के वकील ने जोधपुर अदालत से ट्रांसफर याचिका दायर किया है जिसकी सुनवाई आज यानि गुरुवार को हुई हैं इस याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई के नेतृत्व में हुई। आगे क्या हुआ पढ़ें पूरी खबरः

Shweta Pandey
Published on: 4 March 2021 2:13 PM IST
सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें, जोधपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनने से किया इंकार
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सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्लीः बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर कांकाणी हिरण का शिकार मामले की सुनवाई कई साल से चल रही है। जिसकी सुनवाई जोधपुर के अदालत में चल रही है। इस केस की सुनवाई को लेकर सलमान खान के वकील ने जोधपुर अदालत से ट्रांसफर याचिका दायर किया है जिसकी सुनवाई आज यानि गुरुवार को हुई हैं इस याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई के नेतृत्व में हुई। आगे क्या हुआ पढ़ें पूरी खबरः

ये है पूरा मामलाः

सलमान ने काला हिरण शिकार तथा आर्म्स एक्ट मामले में जिला एवं सत्र अदालत (जोधपुर) में चल रही सुनवाई को सीधे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करवाने को लेकर अपने अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत के जरिये हाईकोर्ट में ट्रांसफर याचिका पेश कर रखी है जहां पर इस याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई के नेतृत्व में किया गया। लेकिन जस्टिस विजय विश्नोई के याचिका को सुनने से इनकार करते हुए उसे अन्य बेंच में रेफर कर दिया है।

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आखिर कौन-कौन था शामिलः

आप को बता दें कि पांच साल पहले सलमान खान के साथ-साथ अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को कांकाणी हिरण का शिकार करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी ठहराया था। सलमान खान को छोड़ कर सभी निर्दोष साबित हुए। जिस कारण इन लोगों को बरी कर दिया गया। सलमान खान को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार की ओर से सीजेएम कोर्ट के इस फैसले को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में याचिका पेश कर यह मांग की है कि सभी मामले एक ही प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इन सबकी सुनवाई एक साथ की जाए।

जिला एवं सत्र अदालत में अपील है मामले

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सलमान खान को सीजेएम (ग्रामीण) कोर्ट की ओर से सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ उन्होंने जिला एवं सत्र अदालत में अपील की है। वहीं, सीजेएम की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले को को भी सत्र अदालत में ही चुनौती दी गई है. दोनों मामले इसी कोर्ट में लंबित हैं। आप को बता दें कि सलमान खान के खिलाफ यह मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। अदालतों में यह मामला अभी कानूनी दाव-पेंच में उलझा हुआ है। फिलहाल अभी इसका कोई फैसला नही आया है।

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