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मुश्किल में सलमान-सैफ! केस में आया नया मोड़, जेल जा सकते हैं और भी कलाकार
सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर से बरी हुए बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत के खिलाफ सरकारी अपील को राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर लिया है।
नई दिल्ली : काला हिरण मामले में सलमान खान के साथ सह-अभियुक्तों की दिक्कतों अब और बढ़ गई हैं। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर से बरी हुए बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत के खिलाफ सरकारी अपील को राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर लिया है।
चार हफ्ते बाद फिर से सुनवाई
इस मामले में पूर्व में 19 अगस्त को सुनवाई हुई थी। राजकीय अधिवक्ता की सेक्शन 5 की अर्जी पर पेश दलीलों के बाद लीव-टू-अपील को जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट स्वीकार कर लिया। अब चार हफ्ते बाद कोर्ट में इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा।
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दायर की लीव-टू-अपील अर्जी
काला हिरण के केस में सह-आरोपियों के खिलाफ सरकार ने लीव-टू-अपील अर्जी दायर की थी। लेकिन कोर्ट में जब अर्जी में तय समय सीमा (3 महीने तक का समय) से अधिक देरी की बात सामने आई तो सरकार की ओर से सेक्शन 5 की अर्जी (देरी का कारण) पेश की। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई दलील पेश की तो अर्जी स्वीकार कर ली गई।
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काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था। उसके बाद सरकार की ओर से हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की गई थी।
काला हिरण शिकार का पूरा मामला
काला हिरण शिकार का पूरा मामला- 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग साल 1998 में हुई थी। जब सलमान खान और सह कलाकारों ने पर 12 व 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार का आरोप है।
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उसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने करीब दो दशक बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सह-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में यह अपील पेश की।