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सोनू सूद की बिल्डिंग बची: अब नहीं गिरा पाएगी BMC, एक्टर को मिली राहत

बीएमसी की ओर से पेश हुए वकील अनिल साखरे ने यह दलील दी थी कि निचली अदालत ने सोनू सूद की अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट तक जाने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया था। ये वक्त शनिवार को खत्म हो चुका है।

Shraddha Khare
Published on: 11 Jan 2021 9:21 PM IST
सोनू सूद की बिल्डिंग बची: अब नहीं गिरा पाएगी BMC, एक्टर को मिली राहत
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मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं। इन दिनों बीएमसी ने इनकी रिहाइशी बिल्डिंग को लेकर दो नोटिस जारी किए गए थे। जिसमें से एक नोटिस अवैध निर्माण से जुड़ा था और दूसरा नोटिस बिल्डिंग के इस्तेमाल का मकसद बदलने को लेकर था। आपको बता दें कि बीएमसी ने यह नोटिस सोनू सूद को 2020 में दिया गया था। इस नोटिस के खिलाफ सोनू की अर्जी को दिंडोशी सिटी सिविल कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था।

वकील अनिल साखरे (बीएमसी की ओर से )

बीएमसी की ओर से पेश हुए वकील अनिल साखरे ने यह दलील दी थी कि निचली अदालत ने सोनू सूद की अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट तक जाने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया था। ये वक्त शनिवार को खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि आखिरी मिनट में पहुंचकर राहत मांगी गई। साखरे के मुताबिक सोनू सूद के वकील ने अब तक सभी दस्तावेजों को भी तैयार नहीं करवा पाई जिससे कोर्ट को आश्वस्त किया जा सके कि सोनू सूद को भेजा गया नोटिस कानूनी तौर पर सही है।

सोनू सूद के वकील ने क्या कहा ?

केस में सोनू सूद की तरफ से पैरवी करने वाले वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी की ओर से हथौड़ा चलाने की कार्रवाई को रोकने को लेकर संरक्षण मांगा है। अमोघ सिंह ने कहा कि बीएमसी की तरफ से जवाब मांगा गया था और हमने उसका जवाब दिया है। इसके लिए कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है और निचली अदालत है कि कोई स्पीकिंग ऑर्डर की जरुरत नहीं है। आपको बता दें कि सोनू सूद ने 2018 में बीएमसी को 'चेंज ऑफर यूजर ' के दिया था जो कि अब तक लंबित है। जब तक यह आवेदन लंबित है बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।

bollywood actor

13 जनवरी तक बीएमसी हतौड़ा नहीं चला सकती

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद को 13 जनवरी तक अंतरिम राहत दी है। आपको बता दें कि यह अंतरिम राहत बीएमसी की ओर से सोनू सूद को दी गई है। अब बीएमसी 13 जनवरी तक सोनू सूद की बिल्डिंग पर हतौड़ा नहीं चला सकती है।

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