Etah News: हत्या के मामले में महिला समेत पांच को आजीवन कारावास

Etah News: एटा जनपद के जलेसर थानाक्षेत्र के अंतर्गत फाजिलपुर मार्ग पर हुए हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने महिला समेत पांच आरोपितों को दोषी करार दिया।

Sunil Mishra
Published on: 18 March 2023 10:21 PM GMT
Etah News: हत्या के मामले में महिला समेत पांच को आजीवन कारावास
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एटा में हत्या के मामले में महिला समेत पांच को आजीवन कारावास: Photo- Social Media

Etah News: एटा जनपद के जलेसर थानाक्षेत्र के अंतर्गत फाजिलपुर मार्ग पर हुए हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने महिला समेत पांच आरोपितों को दोषी करार दिया। पांचों दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 66-66 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय शर्मा ने बताया कि फाजिलपुर निवासी नत्थूराम का अपनी ही भाभी फूलनदेवी से जमीनी विवाद चल रहा था। 12 अक्टूबर 2007 को सुबह वह अपने बेटै ओमप्रकाश रामपाल, रामपाल के साले धर्मेद्र रामपाल की पत्नी आदि परिजनों के साथ खेत में चारा काटने गया।

जब वे लोग चारा काटकर सुबह 10 बजे घर लौट रहे थे तो फूलनदेवी ने गांव के नौबत सिंह, नगला बबूल निवासी हरवीर व उदयवीर, डिवाइची थाना शिकोहाबाद निवासी भूरा आदि के साथ मिलकर गांव के मार्ग में घेर लिया तथा तमंचों से गोलियां चला दी। जिस पर उदयवीर द्वारा चलाई गोली से धर्मेद्र की मौत हो गई तथा ओमप्रकाश व रामपाल की पत्नी आदि घायल हो गए।

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट ने सुनाया फैसला

घटना की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट भेजी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट विकास गुप्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाह व सबूतों व दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद आरोपित नौबत सिंह, फूलनदेवी, हरवीर, उदयवीर व भूरा को आजीवन कारावास के साथ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 66- 66 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, उदयवीर को अवैध असलाह रखने के मामले में तीन साल के कारावास व दस हजार रुपया जुर्माने से भी दंडित किया।

Sunil Mishra

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