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मास्क और हैंड सैनिटाइजर… ये किया तो हो जाएगी सात साल की सजा

हेल्थ आपात स्थिति के बावजूद बाजार में मास्क 2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार से गायब हो गए हैं या फिर अधिकांश दुकानदारों के पास उपलब्ध नहीं हैं। जहां मिल भी रहे हैं वहां इनकी दोगुनी तीन गुनी से अधिक कीमत वसूल कर काफी मुश्किल से दिये जा रहे हैं।

राम केवी
Published on: 15 March 2020 3:29 PM IST
मास्क और हैंड सैनिटाइजर… ये किया तो हो जाएगी सात साल की सजा
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नई दिल्लीः कोविड-19 (कोरोना वायरस) के मौजूदा प्रकोप और कोविड-19 से बचाव को लेकर हर आम ओ खास चिंतित है परेशान है। ऊपर से अब एक नई मुसीबत मास्क और हैंड सैनिटाइजर… ये किया तो हो जाएगी सात साल की सजा।

जानने की बात यह है कि हेल्थ आपात स्थिति के बावजूद बाजार में मास्क 2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार से गायब हो गए हैं या फिर अधिकांश दुकानदारों के पास उपलब्ध नहीं हैं। जहां मिल भी रहे हैं वहां इनकी दोगुनी तीन गुनी से अधिक कीमत वसूल कर काफी मुश्किल से दिये जा रहे हैं।

बाजार की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जहां मास्क या सेनिटाइजर मिल रहे हैं पता चलता है लोग तेजी से उस ओर दौड़ पड़ते हैं और कुछ मिनटों में ही सारा माल खत्म हो जा रहा है। लोग बिना जरूरत के ही मास्क और सेनिटाइजर का स्टाक करने में जुटे हैं।

वास्तविकता भी यही है कि कोरोना वायरस कितने दिन में खत्म होगा इस बारे में अभी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि गर्मी बढ़ेगी तो इसका वायरस खत्म हो जाएगा लेकिन इस ऩए टाइप के वायरस के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है। अभी तक इसकी कोई दवा भी नहीं है। बचाव ही एकमात्र उपाय है।

मास्क और सेनिटाइजर के लिए जनता के बीच बढ़ती मारामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, इन वस्तुओं को 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत एक एडवाइजरी भी जारी की है।

मनमाने दाम लिए तो छह महीने की नजरबंदी भी

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, राज्य, विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करके उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने को कह सकते हैं जबकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत राज्य इन दोनों वस्तुओं की एम.आर.पी. पर बिक्री सुनिश्चित हो जाएगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क और सेनिटाइजर को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचने इसका संग्रह करने पर सात साल के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। चोरबाजारी कानून के तहत, अधिकतम 6 माह के लिए नजरबंद भी किया जा सकता है।

यहां करें शिकायत

मास्क व सेनिटाइजर निर्धारित कीमत से अधिक पर बेचे जाने की सूचना लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-4000 पर तथा ऑनलाइन शिकायतें www.consumerhelpline.gov.in, विभाग की वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in, dsadmin-ca@nic.in और dirwm-ca@nic.in, secy.doca@gov.in पर भी दर्ज करा सकते हैं।



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राम केवी

राम केवी

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