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1984 सिख दंगाः यशपाल सिंह की याचिका पर 29 जनवरी को सुनवाई, मिली है मौत की सजा

Dharmendra kumar
Published on: 19 Dec 2018 11:55 AM IST
1984 सिख दंगाः यशपाल सिंह की याचिका पर 29 जनवरी को सुनवाई, मिली है मौत की सजा
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नई दिल्ली: 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यशपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यशपाल सिंह को मौत की सजा सुनाई थी।

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यशपाल सिंह को मिली है मौती की सजा

यशपाल सिंह ने सिख विरोधी दंगा मामले में सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले पर हाईकोर्ट 29 जनवरी को सुनवाई करेगा। इससे पहले 11 दिसंबर को हाईकोर्ट ने यशपाल की याचिका पर दिल्ली पुलिस से 12 दिसंबर तक जवाब मांगा। 11 दिसंबर को ही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने दोषी की मौत की सजा की पुष्टि करने के लिये पेश मामले में भी सिंह को नोटिस जारी किया था।

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20 नवंबर को सुनाई थी सजा

कोर्च ने यशपाल सिंह को पेशी के लिए वारंट जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 19 दिसंबर तय की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने यशपाल को 14 नवंबर को दोषी ठहराया था और 20 नवंबर को फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1984 दंगों के दौरान नई दिल्ली में दो लोगों की हत्या के मामले में सह-अपराधी नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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साल 2015 में गठित एसआईटी द्वारा दोबारा खोले गए मामलों में किसी को दोषी ठहराये जाने का यह पहला मामला था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साक्ष्यों के अभाव में 1994 में यह मामला बंद कर दिया था, लेकिन दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मामले को दोबारा खोला।

Dharmendra kumar

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