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Anti Sikh Riots : सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार की मुश्किलें बढ़ी, 8 अगस्त को तय होंगे आरोप, काट रहे हैं उम्रकैद

Anti Sikh Riots 1984: साल 1984 में सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ 8 अगस्त को आरोप तय होंगे। एक अन्य मामले में वो उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

Aman Kumar Singh
Published on: 28 July 2023 7:23 PM IST (Updated on: 28 July 2023 7:27 PM IST)
Anti Sikh Riots : सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार की मुश्किलें बढ़ी, 8 अगस्त को तय होंगे आरोप, काट रहे हैं उम्रकैद
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सज्जन कुमार (Social Media)

Anti Sikh Riots : साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली है। सज्जन कुमार के खिलाफ 8 अगस्त को आरोप तय होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़की थी। 1984 के उस दंगे में एक सिख पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने जसवंत सिंह (Jaswant Singh) और तरुण दीप सिंह (Tarun Deep Singh) को मार डाला था। आरोप है कि उस भीड़ का नेतृत्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार कर रहे थे। उनके उकसाने पर ही उन्मादी भीड़ ने बाप-बेटी को जिन्दा जला दिया था।

गौरतलब है कि, दो दिन पहले सिख विरोधी दंगे के एक अन्य आरोपी और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) को दिल्ली की एक अदालत ने समन भेजकर 5 अगस्त को पेश होने को कहा है। उन पर आरोप है कि दंगे के दौरान दिल्ली के पुल बंगश (Pul Bangash) इलाके में हुई सिखों की हत्या के लिए भीड़ को उकसाया था। इसी मामले में समन भेजा गया है।

सज्जन ने की थी पीड़ितों के परिवार से मारपीट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सज्जन कुमार पर जसवंत सिंह और तरुण दीप सिंह के परिवार के साथ मारपीट के भी आरोप हैं। उन पर इस मामले में दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में मुकदमा दर्ज है। इसमें दंगा (Riot), हत्या और डकैती का भी आरोप है। सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा- 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में सज्जन कुमार से पूछताछ की गई और 6 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया गया। सज्जन इस वक़्त सिख दंगे से जुड़े अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 17 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में दिल्ली में जबरदस्त दंगा भड़का था। सिख विरोधी दंगों में राष्ट्रीय राजधानी में पांच सिखों की हत्या और गुरुद्वारा जला दिया गया था। इसी केस में सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए। उन्हें सजा सुनाई गई। सिख विरोधी दंगे में सिर्फ दिल्ली में सैकड़ों लोगों को मार दिया गया था। देश के अलग-अलग हिस्सों में भी सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़की थी।

जगदीश टाइटलर के खिलाफ CBI ने पेश की रिपोर्ट

इसी तरह, कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर (79 वर्ष) के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस आधार पर अदालत ने आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को समन भेजा है। टाइटलर को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो 5 अगस्त को पेश होकर अपना पक्ष रखें। CBI ने मामले में फोरेंसिक जांच रिपोर्ट (FSL) के साथ अदालत में सीलबंद लिफाफे में वीडियो और वाइस सैंपल भी पेश किए। कोर्ट ने FSL रिपोर्ट और सीलबंद लिफाफे में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मुकदमे के रिकॉर्ड पर लिया।



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Aman Kumar Singh

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