मुंबई ब्लास्ट केस: सलेम समेत 6 दोषियों को 7 सितंबर को टाडा कोर्ट सुनाएगी

Gagan D Mishra
Published on: 22 Aug 2017 11:23 AM GMT
मुंबई ब्लास्ट केस: सलेम समेत 6 दोषियों को 7 सितंबर को टाडा कोर्ट सुनाएगी
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मुंबई ब्लास्ट केस: सलेम समेत 6 दोषियों को 7 सितंबर को टाडा कोर्ट सुनाएगी

मुंबई: 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में अबु सलेम समेत 6 दोषियों को 7 सितंबर को टाडा कोर्ट सजा सुनाएंगी। 17 जून को धमाकों के 24 साल बाद सलेम समेत मुस्तफा दोसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया गया था।

अबू सलेम को गुजरात से मुंबई तक 9 AK-56 राइफलें, 100 हैंड ग्रेनेड और गोलियां लाने का दोषी माना गया था। सभी दोषियों को धारा 120 बी के तहत किया दोषी करार दिया गया था।



कोर्ट के फैसले के बारे में प्रॉसिक्यूटर दीपक साल्वे ने बताया था, "आरोपियों को धारा 120 बी के तहत दोषी करार दिया गया है। मुस्तफा दोसा के भाई मोहम्मद के दुबई स्थित घर पर मीटिंग हुई थी। जहां ये साजिश रची गई थी कि मुंबई में हथियार-आरडीएक्स भेजेंगे, वहां ब्लास्ट कराएंगे और दंगे कराएंगे।"

"मुस्तफा दोसा ने दुबई की मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक 9 जनवरी 1993 को हथियारों-आरडीएक्स की पहली खेप भेजी थी। गुजरात के भरूच से ये चीजें अबु सलेम मुंबई लेकर आया था।"

उन्होंने बताया कि "कुछ हथियार संजय दत्त समेत बाकी लोगों को दिए गए थे। ताहिर मर्चेंट भी साजिश में हर मौके पर शामिल था। दुबई आने वाले लोगों के लिए वह पूरे इंतजाम करता था। वह लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजता था। पाकिस्तान ने भी आरोपियों को ग्रीन चैनल दे रखा था। बाबरी मस्जिद ढहाने का बदला लेने की साजिश थी।"

बतादें, 12 मार्च 1993 को हुए धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी। 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस वक्त करीब 27 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा था।

Gagan D Mishra

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