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Malegaon Blast Case: एनआईए कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी पेश, सभी के बयान हुए दर्ज, मालेगांव ब्लास्ट केस में हुई सुनवाई

Malegaon Blast Case: सभी आरोपी मुंबई स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पहुंचे। अदालत द्वारा सीआरपीसी 313 के तहत साध्वी प्रज्ञा सिंह और अन्य आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं।

Krishna Chaudhary
Published on: 3 Oct 2023 7:50 AM GMT
Sadhvi Pragya
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Sadhvi Pragya  (photo: social media )

Malegaon Blast Case: चर्चित मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई आज यानी मंगलवार 3 अक्टूबर को एकबार फिर एनआईए की विशेष अदालत में हुई। इस मामले में भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सात अन्य आरोपी बनाए गए हैं। सभी आरोपी मुंबई स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पहुंचे। अदालत द्वारा सीआरपीसी 313 के तहत साध्वी प्रज्ञा सिंह और अन्य आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं। इस मामले में भोपाल सांसद आरोपी नंबर एक हैं।

पिछली सुनवाई 25 सितंबर को हुई थी। तब कोर्ट ने बीजेपी सांसद के अनुरोध पर आज यानी 3 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। अदालत में इस मामले में आज आरोपियों के बयान दर्ज होंगे। पिछली सुनवाई में सात आरोपियों में से एक हिंदुवादी नेत्री और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अन्य आरोपियों के पेश होने के तकरीबन दो घंटे बाद कोर्ट पहुंची।

उन्होंने अदालत को अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि इस वजह से वह सुबह जल्दी उठने में सक्षम नहीं हैं। जिसके बाद अदालत ने आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए मामले को 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

14 सितंबर को अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया था कि मामले में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। प्रावधान के मुताबिक, अदालत आमतौर पर मामले पर अभियुक्तों से सवाल करती है ताकि उन्हें उनके खिलाफ सबूत में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझाने में सक्षम बनाया जा सके।

कौन – कौन हैं सात आरोपी ?

मालेगांव ब्लास्ट केस में कुल सात आरोपी बनाए गए हैं। जिनमें बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, फ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। 25 सितंबर को आरोपी सुधाकर द्विवेदी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। उनके वकील ने धार्मिक अनुष्ठान का हवाला देते हुए पेशी से छूट मांगी थी, जिसे खारिज करते हुए अदालत ने द्विवेदी के खिलाफ 5 हजार रूपये का जमानती वारंट जारी किया था।

क्या है मालेगांव धमाका केस ?

29 सितंबर 2008 की रात उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास जोरदार धमाका हुआ था। विस्फोटक को एक मोटरसाइकिल में रखा गया था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। शुरू में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी लेकिन 2011 में यह केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ट्रांसफर कर दी गई। तब से इस मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट में चल रही है।

साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस और एटीएस पर लगाए गंभीर आरोप

भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और महाराष्ट्र एटीएस पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं पहले पूरी तरह स्वस्थ थी। मगर पुलिस की कस्टडी में आई तो मेरी समस्या बढ़ती चली गई। मैं जेल गई तो स्वस्थ थी, लेकिन आने पर बिस्तर पर निकली। कैंसर हुआ, रीढ़ की समस्या और न्यूरो की परेशानी हुई। बता दें कि जिस समय मालेगांव धमाका हुआ था, उस वक्त महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार चल रही थी।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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