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31 मार्च तक अपनी संपत्ति का विवरण दें अधिकारी- मुख्य सचिव
राज्य के सभी अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण देना है। ऐसा न होने की सूरत में सतर्कता विभाग ऐसे अधिकारियों की जांच करेगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, प्रमुख सचिव गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की 31 जनवरी तक की वार्षिक सम्पत्ति की जानकारी अनिवार्य तौर पर ले ली जाए।
देहरादून: राज्य के सभी अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण देना है। ऐसा न होने की सूरत में सतर्कता विभाग ऐसे अधिकारियों की जांच करेगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, प्रमुख सचिव गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की 31 जनवरी तक की वार्षिक सम्पत्ति की जानकारी अनिवार्य तौर पर ले ली जाए।
उत्पल कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने निर्धारित समय में अपनी वार्षिक सम्पत्ति की जानकारी दाखिल नहीं की,उनकी सूची सतर्कता विभाग को 31 मार्च तक उपलब्ध करा दी जाए ताकि उन अधिकारियों का विजिलेंस क्लियरेंस निर्गत करते समय संज्ञान लिया जा सके।
मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में समय का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अनुशासनिक कार्रवाई में देरी होने से इस बात की भी सम्भावना बनी रहती है कि सम्बन्धित आरोपों को सिद्ध कर सकने वाले साक्ष्य ही मिट जाएं और दोषी अधिकारी या कर्मचार दण्ड पाने से बच जाएं।