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मात्र 2000 रुपए तक ही एक व्यक्ति देश के RBI सेंटर में बदल सकता है पुराने नोट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह पुराने 500 व 1000 रूपए के पुराने नोटों को बदलेगा लेकिन इसकी लिमिट यह होगी कि लाइन में लगकर एक व्यक्ति को मात्र 2000 ही नए नोटों में बदलने की छूट होगी |
नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह पुराने 500 और 1,000 रूपए के पुराने नोटों को बदलेगा लेकिन इसकी लिमिट यह होगी कि लाइन में लगकर एक व्यक्ति को मात्र 2,000 रुपए ही नए नोटों में बदलने की छूट होगी।
बता दें कि रिजर्व बैंक के आलावा देश में किसी भी बैंक को नोट बदलने की छूट गुरुवार शाम से समाप्त हो गई है। रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि 2,000 रुपए की सीमा के भीतर नोट बदलने की सुविधा देश भर के सभी 31 क्षेत्रीय केंद्रों पर रखी गयी है।
ये केंद्र देश के 22 राज्यों में संचालित हो रहे हैं। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने यह अमल गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से की गई उस घोषणा के मद्देनजर किया है जिसमें कहा गया था कि 1,000 रुपए के नोट बाजार में या सरकारी सेवाओं के लेन-देन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
सरकार ने यह कदम उन सूचनाओं के आधार पर उठाया है जिनमें बताया जा रहा था कि बिचौलिए और शरारती तत्व पुराने बड़े नोटों को फाड़कर उन्हें बदलवाने के लिए बड़ी तादात में संसद मार्ग स्थित रिजर्व बैंक और बाकी केंद्रों में लाइन लगाकर आ रहे हैं।
ये लोग कट -फटे नोटों को बदलने के बहाने से आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ने ऐसे नोटों को बदलने के लिए हमेशा से ही विशेष काउंटरें बनाये हुए थे लेकिन इन काउंटरों के जरिए असामाजिक तत्व गलत फायदा उठा रहे थे।
रिजर्व बैंक के एक अधिकारी का मानना है कि कटे हुए नोटों को बदलने की सीमा पर कोई पाबंदी नहीं थी लेकिन इस आड़ में बैंक ने पाया कि बड़ी तादाद में लोग बैगों को भरकर ऐसे नोटों को बदल रहे हैं। सरकार ने 500 रुपए के नोट को ही अब 15 दिसंबर तक सीमित मात्र में इस्तेमाल की अनुमति दी है।
बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे ऐसे बैंक कर्मियों पर नजर रखें जो माफिया गिरोहों और जाली नोटों कर धंधा करने वाले लोगों से सांठगांठ करके बैंकों में जमा की जा रही पुरानी गड्डियों को जाली नोटों में बदलने की कोशिशें कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को हिदायत दी है कि अगर जाली नोट किसी ब्रांच में जमा होते हैं तो इसके लिए संबंधित बैंक को ही जिम्मेदार माना जायेगा।