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अब कॉलेजों में अनिवार्य हुआ 'आधार', बिना सबूत दिए नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप
नई दिल्ली: केंद्रीय छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) पाने वाले स्टूडेंट्स के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नया नियम बनाया है। मंत्रालय ने कहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को केंद्रीय क्षेत्र के स्कॉलरशिप के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड के होने का सबूत पेश करना होगा।
मंत्रालय की और से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन्हें यह स्कॉलरशिप मिल रहा है लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उन्हें 30 जून तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि यह नियम जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं है।
कश्मीर, मेघालय और असम को छूट
मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बच्चे 'राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना' का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें 30 जून तक आधार के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम को इससे छूट दी गई है।
अब बिना आधार कार्ड के कॉलेज में प्रवेश नहीं
इससे पहले मध्य प्रदेश में नए शिक्षण सत्र से किसी भी कॉलेज में नामांकन (एडमिशन) के लिए अब स्टूडेंट्स को अपना बैंक अकाउंट और आधार कार्ड जमा करना होगा। बिना आधार कार्ड के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए आधार अनिवार्य नहीं किया है।
ईपीएफओ से जुड़े खातों के लिए 'आधार' जरूरी
गौरतलब है कि इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े खाता धारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। ईपीएफओ ने खाता धारकों और पेंशनरों को 31 मार्च तक अपना आधार नंबर या उसके लिए आवेदन का सबूत जमा करने का निर्देश दिया है।