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अब डाकघर में बचत के लिए भी आधार अनिवार्य, 31 दिसंबर तक मिला समय

Rishi
Published on: 6 Oct 2017 3:17 PM GMT
अब डाकघर में बचत के लिए भी आधार अनिवार्य, 31 दिसंबर तक मिला समय
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नई दिल्ली : आधार अनिवार्यता की आवश्यकता का विस्तार करते हुए सरकार ने सभी डाकघर बचत योजनाओं जैसे डाक बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि धारकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा खाता धारकों को 31 दिसंबर तक अपने आधार विवरण डाक खानों में देने होंगे।

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जिनके पास आधार संख्या नहीं है, उन्हें आधार नांमाकन आवेदन के प्रमाण जमा कराने होंगे। इन असिूचनाओं के साथ, अब वित्तीय क्षेत्र की लगभग सभी सेवाओं जैसे बैंक खाते और बीमा पॉलिसी को आधार के दायरे में ला दिया गया है।

विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं जैसे गरीबों के लिए एलपीजी और सब्सिडी के लिए पहले से ही आधार अनिवार्य है।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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