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आधार के बिना अब नहीं मिलेगा राशन की दुकान पर सब्सिडी वाला अनाज, 30 जून तक करें अप्लाई
केंद्र सरकार ने सभी सरकारी राशन दुकानों से सब्सिडी पर राशन लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी सरकारी राशन दुकानों से सब्सिडी पर राशन लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। राशन कार्ड रखने वाले जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें 30 जून तक इसके लिए अप्लाई करने का वक्त दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना 8 फरवरी 2017 को जारी कर दी है।
राशन खरीदने पर फिलहाल चंडीगढ़, पुड्डुचेरी और दादर नगर हवेली में सब्सिडी सीधे खाते में पहुंच रही है। असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह नोटिफिकेशन देश के सभी राज्यों के लिए लागू होगा। राज्य सरकारों से कहा गया है कि कैश सब्सिडी के लिए आधार नंबर मिलने के 3 दिन में इसे राशन कार्ड या बैंक खाते से जोड़ा जाए।
आधार कार्ड जरूरी कर देने से फूड सिक्युरिटी लॉ के तहत हर साल दी जा रही 1.4 लाख करोड़ की सब्सिडी में गड़बड़ियां और करप्शन दूर होगा। सब्सिडी जरूरतमंद लोगों के सीधे खाते में आएगी। बता दें कि अभी देश में 23 करोड़ राशन कार्ड होल्डर हैं। जिसमें 16.62 करोड़ के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं।
जब तक किसी शख्स का आधार कार्ड बनकर नहीं आता है। उसे राशन कार्ड और आधार इनरोलमेंट आईडी स्लिप दिखानी होगी या आधार बनवाने के लिए जरूरी वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डाॅक्यूमेंट्स की एक कॉपी जमा करनी होगी। तभी सब्सिडी का फायदा मिलेगा।
राशन पर सब्सिडी लेने के लिए आधार अप्लाई करना होगा। इसके लिए दुकान के ओनर या सरकार के पोर्टल पर जाकर नाम, पता, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर की जानकारी देनी होगी। इससे कुछ दिन में आधार नंबर आ जाएगा।
केंद्र सरकार ने कहा कि कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकारों ने जून तक सभी राशन दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया है।
फूड सिक्युरिटी लॉ के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल प्रति माह 2 से 3 रुपये तक कीमत में मिलता है। पीडीएस सिस्टम में मौजूद गड़बड़ी-करप्शन को खत्म करने और सब्सिडी में बेहतर टारगेट के लिए यह डिजिटाइजेशन जरूरी है।