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Diwali 2022 Delhi Patakhe Ban: इस दीवाली भी दिल्ली में नहीं जला सकेंगे पटाखे, AAP सरकार ने बढ़ाया प्रतिबंध
Diwali 2022 Firecracker Ban Delhi: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिवाली से पहले राजधानी में पटाखा जलाने निर्माण तथा बेचने पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है।
Firecracker Ban in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली देश और दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। हर साल दीवाली के समय और पूरे सर्दी के मौसम में धुंए और धुंध के कारण दिल्ली की हवा जहरीली बनी होती है। हाल ही में एक में बताया गया कि दिल्ली दुनिया के 5 सबसे सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए Diwali 2022 से पहले दिल्ली सरकार ने बुधवार को पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। माना जा रह प्रदूषण स्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है।
पिछले साल लगाया गया था प्रतिबंध
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP सरकार ने पिछले साल पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब दीवाली 2022 से पहले प्रतिबंध को जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए कदम उठाया है। इस साल दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है। गोपाल राय ने आगे कहा कि सरकार प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ योजना बनाएगी।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया ट्वीट
दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिखा, "दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।"
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल पटाखों को जलाने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर सरकार ने 'पटाखे नहीं दिए जलाओ' अभियान भी शुरू किया था। दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। वहीं, पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।