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Supreme Court on Freebies: मुफ्त चीजें बांटने के मुद्दे पर आप सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनने गई

Supreme Court on Freebies: आप ने चुनाव से पहले मुफ्त में चीजें बंटने की पेशकश करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

Ramkrishna Vajpei
Published on: 9 Aug 2022 9:32 AM IST
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट। (photo: social media )

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Supreme Court on Freebies: सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहे जाने कि कोई भी राजनीतिक दल मुफ्त में चीजें देने के वादे पर संसद में बहस नहीं चाहता, क्योंकि सभी चाहते हैं कि यह जारी रहे, आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) का विरोध करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिसमें चुनाव से पहले मुफ्त में चीजें बंटने की पेशकश करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के पूर्व प्रवक्ता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में सुनवाई की मांग करते हुए, आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली या मुफ्त सार्वजनिक परिवहन जैसे चुनावी वादे "मुफ्त" नहीं हैं, बल्कि आम आदमी के गुजारे के उदाहरण हैं। यह एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में "राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों" का हिस्सा हैं।

याचिका में मुफ्त या रियायती दरों पर चीजें उपलब्ध कराने के चुनावी वादों को "विकास के समाजवादी और कल्याणवादी मॉडल" की पेशकश बताते हुए इन योजनाओं को एक असमान समाज में "बिल्कुल आवश्यक" बताया गया है।

"मुफ्त उपहार" पर विचार-विमर्श

आप ने खेद व्यक्त किया कि अदालत कक्ष में गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए "मुफ्त उपहार" पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है, जबकि बड़े व्यवसाय के पक्ष में करों और कर्तव्यों से संबंधित विभिन्न नीतियों में संशोधन किया गया है।

आप ने कहा है कि यदि राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण के लिए किसी चीज़ को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है, तो यह ये लाभ हैं जो मुख्य रूप से योग्य जनता को लाभान्वित करने के बजाय समृद्ध को समृद्ध करते हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता गलत तरीके से फ्रीबीज कहता है।

इसमें कहा गया है कि "मुफ्त उपहार" और लोकतांत्रिक बजट के मुद्दों से निपटने के लिए संवैधानिक अदालत में मुकदमेबाजी अनुपयुक्त है, आप के अनुसार यह निर्वाचित विधायिका, केंद्र और राज्य सरकारों के दायरे में नीति का विषय है, सुप्रीम कोर्ट से इन "मामलों" पर कोई निर्देश पारित नहीं हो सकता है।

अगर सुप्रीम कोर्ट को अंततः इस मुद्दे की जांच के लिए एक पैनल का गठन करने का फैसला करना है, तो पैनल में सभी राज्य सरकारों, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के योजना निकायों के प्रतिनिधियों के अलावा रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, भारत के वित्त आयोग, चुनाव आयोग और नीति आयोग को शामिल किया जाए।

राजनीतिक दल मुफ्त उपहार बंद नहीं करना चाहता

3 अगस्त को उपाध्याय की याचिका पर विचार करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने टिप्पणी की थी कि कोई भी राजनीतिक दल मुफ्त उपहार बंद नहीं करना चाहता, यहां तक कि केंद्र सरकार ने इस तरह के हैंडआउट्स को "एक आर्थिक आपदा का रास्ता" करार दिया है अदालत ने चुनाव आयोग से इससे निपटने के तरीके तैयार करने की अपेक्षा की थी।

उस दिन, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह एक पैनल स्थापित करने पर विचार कर सकती है जो इस मुद्दे पर "निरंतरता से" जा सकता है और केंद्र और ईसीआई को सिफारिशें कर सकता है, अदालत ने 11 अगस्त तक सभी पक्षों से सुझाव मांगे थे।



Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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