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Sanjay Singh: जेल में बंद संजय सिंह को सता रहा ये बड़ा डर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - हम हैं ना

Sanjay Singh: संजय सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, मंशा यह है कि संजय सिंह को दोषी करार देकर उन्हें राज्यसभा के सांसदी से अयोग्य घोषित की जाए, जबकि सांसद की स्टे की अपील गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है।

Jugul Kishor
Published on: 16 Jan 2024 2:53 PM IST
Sanjay Singh
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आप सांसद संजय सिंह (सोशल मीडिया)

Sanjay Singh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से सांसद के लिए जारी समन पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। वहीं संजय के खिलाफ ट्रायल पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की अंतरिम राहत वाली अपील पर चार सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए। हालांकि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मुकदमे को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।

बेंच ने कहा हम ट्रांसफर पिटीशन पर विचार करने के इच्छुक नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट से गुजारिश करते हैं कि स्टे की अपील या फिर चार सप्ताह के भीतर अंतरिम राहत पर सुनवाई करें। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में आगे कहा कि जब तक हाईकोर्ट अंतरिम राहत देने या खारिज करने पर विचार करे, तक तक ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक रहे। पीएम मोदी की डिग्री मानहानि मामले में संजय सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है।

संजय सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, मंशा यह है कि संजय सिंह को दोषी करार देकर उन्हें राज्यसभा के सांसदी से अयोग्य घोषित की जाए, जबकि सांसद की स्टे की अपील गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। सिंघवी ने आगे कहा, यूनिवर्सिटी राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। मनु सिंघवी के इस दलील पर अदालत ने कहा, आपको न्याय प्रक्रिया पर आशंका क्यों होनी चाहिए।

गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया था मानहानि का केस

बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस गुजरात यूनिवर्सिटी किया है। जिसने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी को अपने खिलाफ अपमानजनक बताया है।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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