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AAP New Address: दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मिला नया ठिकाना, जानिए क्या है नया पता
AAP New Address: दरअसल, दिल्ली की निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने AAP को राउज एवेन्यू में स्थित मौजूदा दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया था।
AAP New Address: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) का ठिकाना बदल गया है। हाई कोर्ट के आदेश बाद केंद्र सरकार ने आप पार्टी ऑफिस के लिए नई जगह अलॉट कर दी है। AAP के राष्ट्रीय कार्यालय का नया पता अब बंगला नंबर-1, रविशंकर शुक्ला लेन होगा। इससे पहले पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय की गतिविधियां दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित राउज एवेन्यू दफ्तर से संचालित होती थीं, लेकिन अब ये रविशंकर शुक्ला लेन से होगीं।
जानिए क्यों खाली करना पड़ा आप को दफ्तर
दरअसल, दिल्ली की निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने AAP को राउज एवेन्यू में स्थित मौजूदा दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने दफ्तर खाली करने की सीमा 10 अगस्त निर्धारित की थी। इससे पहले दफ्तर खाली करने की आखिरी सीमा 15 जून थी, लेकिन आप को नया दफ्तर नहीं मिल पाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने की आखिरी सीमा को बढ़ा दिया था। दिल्ली के बंगला नंबर 206 राउज एवेन्यू में आप का राष्ट्रीय कार्यालय है। यह परिसर 2020 में हाईकोर्ट को जिला अदालत के विस्तार की खातिर आंवटित किया जा चुका था। मगर पार्टी का कार्यालय होने की वजह से अदालत का विस्तार का काम अटका गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पार्टी को कार्यालय खाली कराने का आदेश दिया गया।
केंद्र सरकार को मिली थी डेडलाइन
हफ्ते भर पहले हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने डेडलाइन तय की थी। कोर्ट ने आप को जगह देने का निर्देश दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि अब और वक्त नहीं दिया जा सकता है। 25 जुलाई तक इस मामले में फैसला लिया जाए, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने आप पार्टी के लिए नई जगह को आवंटित कर दिया और अब आप को अपना पुराना ऑफिस छोड़ना होगा और रविशंकर शुक्ला लेन पर नया ऑफिस बनाना होगा।
आप ने केंद्र से मांगी थी जगह
वहीं, AAP ने भी राष्ट्रीय कार्यालय खोलने के लिए सरकार से जगह दिए जाने का आग्रह किया था, लेकिन इसमें देरी होने पर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने 5 जून को AAP के अनुरोध पर विचार के लिए केंद्र को 6 हफ्तों का समय दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की एक राष्ट्रीय दल है, और वह दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। इसी मामले में 17 जुलाई को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में एस्टेट निदेशालय ने कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए चार और हफ्तों का समय मांगा।
निदेशालय का कहना था कि वो इस समय सांसदों को आवास आवंटित करने के काम में बहुत बिजी हैं। आप ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर जगह आवंटित करने में देरी की जा रही है, ताकि हमारे पास कोई विकल्प ना रह जाए। AAP ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमें राउज एवेन्यू स्थित अपना वर्तमान कार्यालय खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का वक्त दिया है, ऐसे में आप ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि अगर आप जगह नहीं देना चाहते हैं तो एक तर्कसंगत आदेश देने से कौन रोक रहा है?