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IT मंत्रालय ने X, YouTube और Telegram को भेजा नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला?
Govt Issues Notices: केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफार्म X, Youtube और Telegram को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी प्लेटफार्म पर बाल यौन शोषण सामग्री न मिले। नोटिस में चेतावनी भी दी गई है।
Govt Issues Notices to X-YouTube-Telegram : केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर), यूट्यूब (YouTube) और टेलीग्राम (Telegram) को भारत में अपने मंच से बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material) हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल, इंटरनेट पर 'बाल यौन शोषण' से संबंधित कंटेंट के प्रति भारत सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है।
इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, 'किसी भी तरह की आपराधिक और 'हानिकारक सामग्री' पाए जाने पर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई नहीं की तो आईटी अधिनियम की धारा-79 (IT Act Section-79) के तहत उनका 'सुरक्षित आश्रय' वापस ले लिया जाएगा। आईटी मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी कर अपने मंच से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने की चेतावनी दी है।
क्या कहा मंत्रालय ने?
मंत्रालय की ओर से शुक्रवार (06 अक्टूबर) को जारी एक नोटिस में कहा गया है कि, 'सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस तरह की व्यवस्था करें, जिससे बाल यौन शोषण (child sexual abuse) से संबंधित कंटेंट अपने आप डिटेक्ट होकर ब्लॉक हो जाएं। इसके लिए अपने एल्गोरिदम (Algorithm) को बदलें। साथ ही, अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म (Reporting Mechanism) को भी सुधारें। नोटिस में ये भी कहा गया है कि, यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आईटी अधिनियम 2021 के नियम 3(1)(बी) और नियम 4(4) का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आईटी अधिनियम की धारा- 79 के तहत उन्हें कानून के दायित्व से बचाने वाली सुरक्षा वापस ले ली जाएगी।
...नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता (MSDE) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने बताया कि, 'सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस इसलिए भेजा गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से जुड़ी कोई सामग्री मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये सब सुनिश्चित करना होगा नहीं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।'
आपराधिक और हानिकारक पोस्ट की अनुमति न दें
आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Minister of State for IT Rajeev Chandrasekhar) ने बताया कि, 'केंद्र सरकार आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आईटी अधिनियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों से ये अपेक्षा की जाती है तो वह अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक और हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं दें।' केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर ये कंपनियां स्वयं तेजी से कार्रवाई नहीं करती हैं तो उन्हें भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।