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Agneepath Scheme: अग्निपथ योजना के विरोध में देशभर में प्रदर्शन जारी, जानें क्या है अग्निवीरों के लिए सरकार का संशोधित प्रावधान
Agneepath Scheme: अग्निपथ योजना के तहत केंद्र सरकार ने तीनों सैन्य बलों में 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीरों की भर्ती करने का ऐलान किया है।
Agneepath Scheme Protest: अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन (Agneepath Scheme Protest) जारी है तथा साथ ही इस दौरान कई जगहों पर हाईवे जाम और ट्रेन व बस को आग लगाने की कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई। रक्षा मंत्रालय ने वर्तमान हालात को संज्ञान में लेते हुए अग्निवीरों (Agniveers) के लिए संशोधित प्रावधान जारी करते हुए आरक्षण और अन्य विशेष सहूलियत प्रदान करने का ऐलान किया है।
आपको बता दें कि अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) के तहत केंद्र सरकार ने तीनों सैन्य बलों में 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीरों की भर्ती करने का ऐलान किया है। कुल भर्ती अग्निवीरों में से 75 फीसदी को 4 साल की समय अवधि पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा वहीं अन्य 25 फीसदी को प्रोन्नत करते हुए सेना में सैनिक की उपाधि प्रदान की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए आरक्षित की सीटें
रक्षा मंत्रालय ने बीते दिन अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए संशोधित प्रावधान का ऐलान करते 4 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्रालय से जुड़े क्षेत्रों में नौकरी के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है तथा साथ ही रक्षा मंत्रालय में सीधे तौर पर 10 सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।
इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत चयनित अग्निवीरों को असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस में 10 फीसदी आरक्षण के साथ ही केंद्र सरकार और अधिकतर रक्षा मंत्रालय से जुड़े 16 सरकारी उपक्रमों में भी 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है, जिसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स सहित कई अन्य उपक्रम शामिल हैं।
बीमा, कैंटीन सुविधा सहित मिलेंगी 30 छुट्टियां
रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सभी अग्निवीरों का लिए अपने संशोधित प्रावधान में सरकार की ओर से ₹1 करोड़ का बीमा करने और साथ ही सैन्य कैंटीन की सुविधा का लाभ उठाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभी अग्निवीरों को अपनी सेवा के दौरान प्रतिवर्ष 30 दिन यानी 1 माह की छुट्टी देने प्रदान की जाएगी।
अधिकतम उम्र सीमा में भी छूट
रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरुआती तौर पर जारी अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र सीमा साढ़े 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष निर्धारित की थी लेकिन अब अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ कोविड महामारी के चलते सेना भर्ती में हुई देरी को संज्ञान में लेते हुए अग्निवीरों के प्रथम बैच को 5 साल की रियायत प्रदान की है।