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Indian Politics: अमेरिका में जातिगत भेदभाव खत्म लेकिन भारत में इसी पर टिकी है राजनीति

Indian Politics: भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्राचीनकालीन भारत में हुई है। मध्यकालीन, प्रारंभिक आधुनिक और आधुनिक भारत, विशेष रूप से मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज में विभिन्न शासक अभिजात वर्ग द्वारा इसे आगे ही बढ़ाया गया।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 23 Feb 2023 2:00 PM GMT (Updated on: 23 Feb 2023 2:01 PM GMT)
America Caste discrimination
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America Caste discrimination (Social Media)

Indian Politics: अमेरिका के सिएटल शहर ने जातिगत भेदभाव को अवैध घोषित करके एक इतिहास बना दिया है। ऐसा करने वाला ये पहला अमेरिकी शहर है। है तो ये एक क्रांतिकारी कदम लेकिन ये यह भी दर्शाता है कि अमेरिका तक में भी जातिगत भेदभाव मौजूद है। ऐसे में ये भी जान लेने की जरूरत है कि सिएटल शहर में जातिगत भेदभाव खत्म करने का अभियान एक हिन्दू नेता ने शुरू किया था।

बहरहाल, अब जानते हैं कि भारत में जातिगत भेदभाव की क्या स्थिति है

यूं तो भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्राचीनकालीन भारत में हुई है। मध्यकालीन, प्रारंभिक आधुनिक और आधुनिक भारत, विशेष रूप से मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज में विभिन्न शासक अभिजात वर्ग द्वारा इसे आगे ही बढ़ाया गया। ब्रिटिश राज में 1860 और 1920 के बीच, अंग्रेजों ने भारतीय जाति व्यवस्था को अपनी शासन प्रणाली में शामिल किया था। 1920 के दशक के दौरान सामाजिक अशांति के कारण इस नीति में बदलाव आया। तब औपनिवेशिक प्रशासन ने निचली जातियों के लिए सरकारी नौकरियों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करने की नीति शुरू की। आगे चलकर 1948 में जाति के आधार पर नकारात्मक भेदभाव को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया और 1950 में भारतीय संविधान में इसे और भी स्थापित कर दिया गया।

एक विडंबना है कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास भेदभाव को व्यापक और सदृश्य बनाने पर आधारित हैं। जातियों के लिए आयोग, जातिगत आरक्षण, जातिगत वित्त पोषण, और सबसे ऊपर जातिगत राजनीति - इन सबने जातिगत भेदभाव को और भी व्यापकता दे दी है।

भारत का संविधान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता की प्रथा को अवैध घोषित किया हुआ है। 1955 में देश में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम लागू किया गया जबकि 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पारित किया गया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होगा। राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह लोगों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा दे। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, लोगों को सामाजिक अन्याय और समाज में सभी प्रकार के शोषण से बचाने की जिम्मेदारी राज्य की है।

मान्यता

भारत सरकार आधिकारिक रूप से ऐतिहासिक रूप से भेदभाव वाले समुदायों जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदनाम के तहत अछूतों और कुछ आर्थिक रूप से पिछड़ी शूद्र जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता देती है। भारत ने अपनी आर्थिक और सामाजिक मुख्यधारा में गरीब, पिछड़ी जातियों के लोगों को शामिल करने के अपने प्रयास का विस्तार किया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए संसद द्वारा कई अधिनियम पारित किए गए हैं। नागरिक अधिकारों का संरक्षण, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में दलितों के खिलाफ अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए कई विशेष अदालतें और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं।

जाति एकजुटता

भारत में पिछले सौ वर्षों में जाति एकजुटता की भावना में वृद्धि हुई है। समाजशास्त्री जीएस घुरे ने 1932 की शुरुआत में यह तर्क दिया था कि जाति के पदानुक्रम पर हमला भारत में जाति का अंत नहीं है, बदले में, 'जाति एकजुटता' की एक नई भावना उत्पन्न हुई है, जिसे "जाति भक्ति" के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन के तहत भारत में पिछड़े वर्गों के लोगों को काफी रियायत दी। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए, पारंपरिक जाति समूहों ने एक -दूसरे के साथ गठजोड़ किया और इस प्रकार बड़ी संस्थाएं बनाईं। इसने जाति समूहों और गठबंधनों की नींव रखी, जो आज भी एक ही जाति के लोगों को साथ जुटाना जारी रखे हैं।

जातिगत राजनीति

भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल जातिगत भेदभाव की खिलाफत करता है और समान समाज की वकालत करता है। लेकिन सभी दल जातिगत भेदभाव को समर्थन, आधार और वोट में भुनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लगभग सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल जातिगत आधार की राजनीति करते हैं।

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति भाषा, धर्म, जाति और जनजाति की चार प्रमुख पहचानों में उलझी हुई है। जबकि भारतीय राजनीति के शुरुआती दिनों में भाषा ने राज्यों का निर्माण किया, बाद के वर्षों में जाति की पहचान भारत की वोट बैंक की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने लगी।

भारतीय लोकतंत्र के शुरुआती दिनों में राजनीतिक रूप से जातिगत पहचान इतनी अधिक कभी विकसित नहीं हुई थी। यह राजनीतिकरण ज्यादातर भारत के दक्षिणी हिस्से में शुरू हुआ, जहां ब्राह्मणों और पारंपरिक "उच्च जातियों" का प्रभुत्व 1960 और 1970 के दशक तक समाप्त हो गया था। 1980 और 1990 के दशक तक, जाति कथा का राजनीतिक संस्करण उत्तरी भारत में पहुंच गया, जहां से यह भारतीय राजनीति में अपने महत्व के चरम पर पहुंच गया। ये सफर न सिर्फ जारी है बल्कि गहरी जड़ें जमा चुका है।

Anant kumar shukla

Anant kumar shukla

Content Writer

अनंत कुमार शुक्ल - मूल रूप से जौनपुर से हूं। लेकिन विगत 20 सालों से लखनऊ में रह रहा हूं। BBAU से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन (MJMC) की पढ़ाई। UNI (यूनिवार्ता) से शुरू हुआ सफर शुरू हुआ। राजनीति, शिक्षा, हेल्थ व समसामयिक घटनाओं से संबंधित ख़बरों में बेहद रुचि। लखनऊ में न्यूज़ एजेंसी, टीवी और पोर्टल में रिपोर्टिंग और डेस्क अनुभव है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम किया। रिपोर्टिंग और नई चीजों को जानना और उजागर करने का शौक।

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