TRENDING TAGS :
Amit Shah: साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास संभव नहीं, I4C के स्थापना दिवस में बोले अमित शाह
Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश का विकास साइबर सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना संभव ही नहीं है। साथ ही साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग करार दिया।
Home Minister Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को देश की साइबर सुरक्षा पर बात करते हुए कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती है। इस पर रोक लगाने और खतरे से निपटने के लिए सभी हितधारक एक साथ आएं। उन्होंने कहा कि देश का विकास साइबर सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना संभव ही नहीं है। साथ ही साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार साइबर अपराध से निपटने के लिए आगामी पांच वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को ट्रेंड करने की योजना बना रही है। गृह मंत्री श्री शाह ने आई4सी (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) के स्थापना दिवस समारोह में यह बातें कहीं।
साइबर अपराधों से निपटने को मजबूत योजना बना रही सरकार
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए मजबूत योजना बना रही है। इस योजना के तहत साइबर अपराध पर रोकथाम और अंकुश लगाने के लिए आगामी पांच सालों में 5000 साइबर कमांडो को तैयार किया जाएगा। साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए इन कमांडो को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग करार देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी दशा में साइबर अपराधों पर रोक लगानी ही होगी। क्योंकि साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है। साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के महत्व पर अमित शाह ने कहा कि भारत में दुनिया के 46 फीसदी डिजिटल लेनदेन हो रहे हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गृह मंत्री ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए आई4सी (I4C) के तहत चार प्लेटफार्मों का भी उद्घाटन किया।
जानें क्या है आई4सी?
उल्लेखनीय है कि साल 2018 में आई4सी (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) की स्थापना गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। आई4सी की स्थापना का उद्देश्य भारत में साइबर अपराधों से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र स्थापित करना है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाने एवं साइबर क्राइम से निपटने वाले विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है।