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Rajasthan News: आसाराम 11 साल बाद आएंगे जेल से बाहर, हाईकोर्ट से मिली 75 दिन की अंतरिम जमानत
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की ओर से सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है।
Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जोधपुर रेप केस मामले में दोषी आसाराम को मंगलवार को 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। उनको यह अंतरिम जमानत इलाज के लिए दी गई है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि आसाराम को इस दौरान अपने किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी और न ही वे मीडिया में कोई बयान जारी सकेंगे। आसाराम 24 घंटे 3 पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर मिली बेल
आसाराम के वकील आर. एस. सलूजा ने 8 जनवरी 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर छह दिन बाद आज यानी मंगलवार को फैसला आया है। 86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग की समस्या सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने इसी को आधार मानते हुए अंतरित जमानत मंजूर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि अप्रैल 2018 में निचली अदालत ने जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
आसाराम 2 मामलों में सजायाफ्ता
बता दें कि आसाराम दो मामलों में सजायाफ्ता है। उस पर राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग से रेप करने का आरोप लगा था। जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को आसाराम को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में 5 साल मामले की सुनवाई चली और 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी वाले दिन ही आसाराम जेल में था, लेकिन अब 11 साल बाद वह इस मामले में अंतरिम जमानत मिलने पर जेल से बाहर आएगा। दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर का है। आसाराम पर गांधीनगर आश्रम में अपनी महिला अनुयायी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम को 31 जनवरी 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम को इस केस में भी जमानत मिल चुकी है।