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वित्त मंत्री ने दिया भरोसा, GST लागू होने के बाद टैक्स सिस्टम में नहीं होंगे ज्यादा बदलाव

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में कर की दरें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा।

sujeetkumar
Published on: 28 April 2017 1:43 PM GMT
वित्त मंत्री ने दिया भरोसा, GST लागू होने के बाद टैक्स सिस्टम में नहीं होंगे ज्यादा बदलाव
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नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शुक्रवार (28 अप्रैल) को कहा कि नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में कर की दरें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर दरें मौजूदा स्तर से उल्लेखनीय रूप से अलग नहीं होंगी। कंपनियों को जीएसटी के तहत करों में कटौती का लाभ ग्राहकों को स्थानांतरित करना चाहिए। जीएसटी से केंद्रीय और राज्य शुल्कों का मौजूदा प्रभाव समाप्त हो सकेगा।

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जीएसटी के तहत अलग-अलग सामान और सेवाओं पर टैक्स की रेट तय करने का काम जारी है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 18 और 19 मई को श्रीनगर में होने वाली बैठक में इन दरों पर फैसला लिया जाएगा।

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मोटा मुनाफा कमाना गलत

शुक्रवार को जीएसटी पर चर्चा करते हुए उद्योग संगठन कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी सीआईआई के सालाना सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मुनाफा कमाना गलत नहीं है, इसमें ये देखना जरुरी है कि मुनाफा कितना होना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से मोटा मुनाफा कमाना गलत है। टैक्स की रेट में कमी का फायदा पाना ग्राहक का अधिकार है और ये एक ऐसा सिद्धांत है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

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1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी

नई व्यवस्था के लिए केंद्रीय स्तर पर तमाम विधायी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि 29 राज्यों और विधानसभा के साथ वाले दो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुड्डुचेरी मे जरुरी कानून बनाने का काम 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि संविधान संशोधन के बाद 16 सितंबर तक नई कर व्यवस्था लागू करने का समय है, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का फैलसा लिया है।

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जीएसटी परिषद की अब तक 13 बैठकें हो चुकी

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की अभी तक 13 बैठकें हो चुकी हैं और अभी तक किसी मुद्दे पर मत विभाजन कराने की नौबत नहीं आई है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राज्य जीएसटी ढांचे पर सहमत हुए हैं। परिषद का विचार है कि जीएसटी के तहत निचली कर दरों की वजह से होने वाले लाभ का स्थानांतरण उपभोक्ताओं तक किया जाना चाहिए।

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अलग- अलग सामान पर अलग-अलग रेट तय होगा

जीएसटी लागू होने के बाद अलग- अलग सामान पर अलग-अलग रेट तय होंगे। जो मौजूदा रेट से कम होंगे। ये पहले ही तय हो चुका है कि जीएसटी के तहत अलग-अलग सामान पर दरें, 5, 12, 18 और 28 फीसदी होगी जबकि तंबाकू और लग्जरी सामान जैसों पर अलग से सेस लगातार रेट ऊंची रखी जाएगी।

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