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Arvind Kejriwal: जमानत पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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Newstrack Network
Published on: 23 Jun 2024 7:13 PM IST
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोअर कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए इस मामले में सोमवार को ही सुनवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख करने के बाद पारित किया।


अदालत ने कहा कि वह निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना पर विस्तृत आदेश के लिए मामले को सुरक्षित रख रही है। इसने यह भी कहा कि इस पर दो से तीन दिनों में फैसला सुनाया जाएगा। इस बीच, एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि निचली अदालत के जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। अंतिम आदेश दो से तीन दिनों के बाद पारित किया जाएगा।


ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख के जमानत बांड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था।

Shalini singh

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