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Arvind Kejriwal को सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने कहा- ट्रायल कोर्ट जाएं...अब होना ही पड़ेगा पेश !
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यु कोर्ट से राहत नहीं मिली। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन पर रोक लगाने से इंकार किया।
Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शुक्रवार (15 मार्च) को बड़ा झटका लगा। केजरीवाल की तरफ से राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देने मामले में झटका लगा है। सेशन कोर्ट से भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम राहत नहीं मिली है।
सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, अंतरिम राहत (Interim Relief) के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करें। अदालत ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को ED समन को नजरअंदाज करने मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा है।
जानें क्या है मामला?
गौरतलब है कि, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले (Money Laundering case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज कराई गई दो शिकायतों पर निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को यहां एक सत्र अदालत में चुनौती दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके समन को नजरअंदाज करने पर निचली अदालत का रुख किया था।
मजिस्ट्रेट के पास जाएं
कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ED समन को नजरअंदाज करने के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा है। ज्ञात हो कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले (Delhi Excise Scam) से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज कराई गई दो शिकायतों पर निचली अदालत की ओर से उन्हें जारी किए गए समन को यहां एक सत्र अदालत में चुनौती दी गई थी। ईडी ने उसके समन को नजरअंदाज करने पर निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
राकेश सयाल की कोर्ट का राहत देने से इंकार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल (Ad. Sessions Judge Rakesh Sayal) ने आज केजरीवाल के आवेदनों पर सुनवाई करने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) दिव्या मल्होत्रा के आदेशों के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया। उन्होंने सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर कर, मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।