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Jammu and Kashmir Election: 30 सितंबर, 2024 तक कराएं चुनाव, राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए, SC के बड़े फैसले के बाद क्या होगी तस्वीर
Jammu and Kashmir Election: जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का भी निर्देश दिया है।
Jammu & Kashmir Assembly Election: सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के आदेश को संवैधानिक तौर पर वैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का भी निर्देश दिया है।
लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित प्रदेश
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने,जस्टिस बी आर गवई एवं जस्टिस सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को रद्द करने की शक्ति थी और राष्ट्रपति ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही अदालत ने जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा है। अदालत के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द बहाल होने की उम्मीद है मगर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा।
सरकार भी चुनाव कराने के लिए तैयार
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अगले साल 30 सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने स्टेटहुड का दर्जा भी बहाल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन को इस साल फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई थी। इसके साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव की राह में से एक बड़ा रोड़ा साफ हो गया था। केंद्र सरकार की ओर से भी हाल में संसद में स्पष्ट किया गया था कि सरकार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का कहना था कि चुनाव आयोग जब चाहे कार्यक्रम बनाकर जम्मू-कश्मीर में चुनाव की घोषणा कर सकता है।
90 सीटों पर ही होंगे विधानसभा चुनाव
जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली गई है और उसमें नए इलाकों को शामिल किया गया है। विधानसभा में सीटों की संख्या भी बढ़कर 107 से 114 कर दी गई है। इन सीटों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल है। परिसीमन के फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 114 में से 90 सीटों पर ही चुनाव कराए जाएंगे।
अब चुनाव आयोग को लेना है फैसला
नवगठित सीटों में श्री माता वैष्णो देवी और कटरा विधानसभा क्षेत्र भी शामिल होंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू घाटी में विधानसभा की 43 और कश्मीर संभाग में विधानसभा के 47 सीटें होंगी। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों और 7 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा की पांच सीटों में से दो-दो सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होगी जबकि एक लोकसभा सीट दोनों के साझा क्षेत्र में होगी। इसका मतलब है कि आधा इलाका जम्मू संभाग का जबकि आधा इलाका कश्मीर संभाग का होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगले साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर हैं। सरकार पहले ही विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार होने की बात कह चुकी है। अब चुनाव के संबंध में फैसला आयोग को लेना है।