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ATM Transaction: एटीएम में फंसा पैसा तो मिलेगा 100 रुपए, तुरंत देखें बैंक का ये ऑफर
ATM Transaction: आरबीआई का एटीएम में पैसा फंसने पर नियम है। अगर आपका फंसा हुआ पैसा वापस आने में देरी होती है तो बैंक से आप मुआवजा भी ले सकते हैं।
ATM Transaction: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एटीएम से पैसे निकालने के लिए जब हम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो एटीएम में किसी खराब की वजह से रूपए तो नहीं निकलते हैं लेकिन आपके पास बैंक से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है। काफी देर एटीएम में खड़े रहने के बाद पैसे नहीं निकलते हैं। इन परिस्थितियों में ग्राहक परेशान हो जाते हैं। ऐसे में ग्राहकों को सिर्फ पैसा वापस आने का इंतजार करने के सिवाय कोई भी दूसरा रास्ता नहीं रहता है। कस्टमर केयर पर फोन करने पर भी ग्राहकों को जानकारी दी जाती है कि उनका फंसा हुआ पैसा 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। पर कभी-कभी 24 घंटे की बजाए पैसा आने में महीनों लग जाते हैं।
ऐसे में अधिकतर बैंक ग्राहकों को इन बारे में जानकारी नहीं है कि अगर किसी ग्राहक के साथ ऐसा होता है कि तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को इस परेशानी से निपटने के लिए एक नियम भी बनाया है। आरबीआई के इस नियम के तहत एटीएम में पैसा फंसने पर अगर आपका पैसा वापस आने में देरी होती है तो बैंक से आप मुआवजा भी ले सकते हैं।
आरबीआई का ये है नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार, अगर किसी ग्राहक के बैंक खाते से ट्रांजेक्शन के दौरान पैसा तो कटता है लेकिन एटीएम से नहीं आता है तो बैंक में शिकायत मिलने के सात कार्य दिवसों (Working Days) के अंदर बैंक को ग्राहक को फंसा हुआ पैसा वापस लौटाना होता है।
जबकि ये पैसा लौटाने की अवधि 12 दिन थी। लेकिन अगर अब बैंक 7 दिनों में पैसा वापस नहीं करती है तो उसे उस दिन के बाद से जिस दिन तक ग्राहक के खाते में पैसा नहीं आ जाता है तब तक हर रोज 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना होता है। आरबीआई के इस नियम के बारे में अधिकतर ग्राहकों को कोई जानकारी ही नहीं होती है।
इतने दिन के अंदर दर्ज करें शिकायत
ऐसे में बैंक से पेनल्टी पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी। जिसके चलते आप ट्रांजेक्शन पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
एटीएम में पैसा फंसने पर आपको बैंक के कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स भी बतानी होगी। लेकिन एटीएम की पिन गलती से भी न बताइगा। तो अगर आपका पैसा 7 दिनों के अंदर नहीं आता है तो आपको एनेक्सचर-5 फॉर्म भरना होगा।
तो ऐसे में अब एनेक्सचर-5 फॉर्म आप जिस दिन भरेंगे, उस दिन से जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता है तब तक बैंक को 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना होगा।