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विवादित ढांचा विध्वंस: वेदांती समेत पांच आरोपियों ने किया सरेंडर, मिली जमानत
लखनऊ : अयोध्या के विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी पूर्व सांसद राम विलास वेदांती, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता गणपत राय, बैकुंठ लाल शर्मा, महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, धर्मदास महाराज शनिवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इन सभी आरोपियों ने आज ही कोर्ट में सरेंडर किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जाएगा। जिसके बाद शनिवार को लखनऊ की अदालत में नेता पेश हुए।
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जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की सदस्यता वाली पीठ ने आपराधिक साजिश के मामले को बहाल करते हुए, मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने कहा था कि लखनऊ की अदालत आडवाणी व अन्य के खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई नए सिरे से नहीं होगी और मामले की सुनवाई पूरी होने तक न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो साल के भीतर पूरी करने का आदेश देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होगी और सामान्य स्थिति में सुनवाई टाली नहीं जाएगी। आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार (बीजेपी), साध्वी ऋतंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया (विहिप) पर छह दिसंबर, 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले रामकथा कुंज में एक मंच से भाषण देने को लेकर मुकदमा चल रहा है।
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