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INCOME TAX से बचने वालों के लिए बुरी खबर, आयकर मुकदमे की जद में 8000 लोग

इनकम टैक्स देने से बचने की जुगत लगाने वालों या रिटर्न फाइल न करने वालों के लिए एक बुरी खबर है, आयकर विभाग ने ऐसे आठ हजार लोगों की सूची तैयार की है जिन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। लिस्ट में शामिल ऐसे लोगों को मुकदमे के नोटिस भेजे जाने शुरू हो गए हैं। अभी तक जानबूझकर रिटर्न फाइल न करने वालों को नोटिस भेजे जाते थे। लेकिन अब रिटर्न फाइल न करने, टीडीएस को जमा न करने या देरी से जमा करने पर भी मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

priyankajoshi
Published on: 11 Dec 2017 1:26 PM IST
INCOME TAX से बचने वालों के लिए बुरी खबर, आयकर मुकदमे की जद में 8000 लोग
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नई दिल्ली: इनकम टैक्स देने से बचने की जुगत लगाने वालों या रिटर्न फाइल न करने वालों के लिए एक बुरी खबर है, आयकर विभाग ने ऐसे आठ हजार लोगों की सूची तैयार की है जिन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। लिस्ट में शामिल ऐसे लोगों को मुकदमे के नोटिस भेजे जाने शुरू हो गए हैं। अभी तक जानबूझकर रिटर्न फाइल न करने वालों को नोटिस भेजे जाते थे। लेकिन अब रिटर्न फाइल न करने, टीडीएस को जमा न करने या देरी से जमा करने पर भी मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

करदाताओं को नोटिस भेजे जाने की इस कार्रवाई ने कर दाताओं में बेचैनी पैदा कर दी है खासकर उन कर दाताओं को जिनके पास अधिक संसाधन नहीं हैं। जो आसानी से कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसको ये नोटिस मिलेगा उसे या तो हाईकोर्ट जाना होगा या फिर कंपाउंडिंग के प्रोसेस को स्वीकार कर के जुर्माना भरना होगा। नोटिस मिलने वालों को टैक्स चुकाने में देरी का कारण बताना होगा और अगर जवाब से अधिकारी संतुष्ट न हुआ तो संबंधित कोर्ट में पेश होना होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि मुकदमे का यह पैटर्न विकसित देशों में है अपने यहां यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इसमें तमाम ऐसे लोग भी परेशान होंगे जिन मामलों में ऐसा नोटिस जारी ही नहीं होना चाहिए। लेकिन नोटिस पाने पर कोई भी परेशान होगा क्योंकि वह निर्दोष है यह साबित करना काफी कठिन होगा। सरकार ने जो कंपाउंडिंग फीस लगाई है वह भी बहुत ज्यादा है।

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इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

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