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अजान पर लगी रोक: रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलेगा लाउडस्पीकर, सरकार का फैसला
लाउडस्पीकर से अजान को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। अजान की आवाज से हो रही लोगों दिक्कतों के चलते अब इसके खिलाफ आवाज मुखर होने लगी हैं।
नई दिल्ली। लाउडस्पीकर से अजान को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। अजान की आवाज से हो रही लोगों दिक्कतों के चलते अब इसके खिलाफ आवाज मुखर होने लगी हैं। लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध लगाने को लेकर लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं। वहीं ध्वनि प्रदूषण के चलते लाउडस्पीकर से अजान को लेकर सर्कुलर भी जारी किए जाने लगे हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य की मस्जिदों और दरगाहों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत अब राज्य में रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर चलाने पर रोक रहेगी।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि लाउडस्पीकर के शोर के चलते लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक यह सर्कुलर 9 मार्च को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बता दें कि 19 दिसंबर, 2020 को हुई वक्फ बोर्ड की बैठक में अजान को लेकर यह फैसला लिया गया था। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
बदलाव करने की उठी मांग
वक्फ बोर्ड के सर्कुलर में पूर्ववर्ती सिद्धारमैया सरकार के दौरान जारी आदेश का भी हवाला दिया गया है, सभी मस्जिदों और दरगाहों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। वक्फ बोर्ड ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कहा है कि इसका उपयोग केवल जरूरी घोषणाओं और अजान के लिए किया जाए। सामान्य घोषणाओं के लिए इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए। वहीं कर्नाटक सरकार के इस सर्कुलर पर कुछ मस्जिदों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि उनके लिए सुबह की नमाज काुी अहम होता है। इस बारे में बेंगलूरू की खतीब-ओ-इमाम मस्जिद के मकसूद इमरान ने कहा है कि उन्हें सरकार का सर्कुलर मिला है। लेकिन उन्होंने इसमें बदलाव किए जाने की अपनी मांग वक्फ बोर्ड के सामने रख दी है।