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Bank Lunch Time Rules: बैंक में लंच के बाद होगा काम कहने वाले कर्मचारियों की ऐसे करें शिकायत

Bank Lunch Time Rules: बैंक ग्राहकों को बैंक की तरफ से कई सुविधाएं (Banking Service) मिलने के साथ ही कई अधिकार भी मिलते हैं। लेकिन ग्राहकों को इन अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होने पर वे इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं।

Vidushi Mishra
Published on: 21 July 2022 10:54 AM IST
bank lunch time rules in hindi
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बैंक में ग्राहकों को मिले ये अधिकार (फोटो- सोशल मीडिया)

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Bank Lunch Time Rules: बैंक जाने पर कई बार ग्राहकों का बहुत समय बेकार हो जाता है। अक्सर तो जरूरी काम को जल्दी करवाने के लिए जब आप बैंक पहुंचते हैं, तो पहले टोकन लेकर उसके आने का इंतजार करो, फिर उसी बीच में टोकन आते ही बैंक कर्मचारी आपको लंच टाइम का बोर्ड दिखा देते हैं, या फिर बोलते हैं कि लंच टाइम के बाद आना। इस तरह जिस जरूरी काम के लिए आप बैंक गए थे, वो टालम-टोल में अटक जाता है। ऐसे में आपकी बैंक में बैंक कर्मचारी अगर आपको आपके काम के लिए इधर-उधर टहलाएं तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट न होईए और नहीं परेशानी होने की कोई जरूरत है। जीं हां बैंक से जुड़ी इस समय की आप शिकायत कर सकते हैं। जिस पर तत्काल कार्रवाई होती है।

जीं हां बैंक ग्राहकों को बैंक की तरफ से कई सुविधाएं (Banking Service) मिलने के साथ ही कई अधिकार भी मिलते हैं। लेकिन ग्राहकों को इन अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होने पर वे इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। जानकारी के अभाव में ग्राहक बैंक में कई तरह की परेशानी को मुंह बंद करके झेलते हैं। जोकि गलत है। यहां तक कि बैंक द्वारा ग्राहकों से सही व्यवहार करना भी सबसे जरूरी नियम है।

बैंक ग्राहकों के अधिकार
Rights of Bank Customers

बैंक से जुड़े अधिकार में ग्राहकों को चाहिए कि अगर बैंक उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है तो वह सीधे रिजर्व बैंक (RBI) तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ दुर्व्यवहार का कोई मामला सामने आता है तो इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से भी शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या का जल्द से जल्द समाधान पा सकते हैं।

बैंक ग्राहकों को ये भी अधिकार है कि अगर कोई बैंक कर्मी आपके बैंकिंग काम को करने में देरी करें, फालतू बार-बार आपको इधर-उधर भगाए तो आप उस बैंक के मैनेजर (Bank Manager) या नोडल ऑफिसर से कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं।

साथ ही बैंक में ग्राहकों की श‍िकायतों के निपटान के लिए देश के करीब हर बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम होते हैं। इन फोरम के जरिए आप अपनी शिकायत का समाधान आसानी से पा सकते हैं।

जिसके चलते आप जिस भी बैंक के ग्राहक हों, आप उस बैंक के कर्मचारी की शिकायत को बैंक का ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर (Grievance Redressal Number) लेकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

साथ ही शिकायत करने के लिए ग्राहकों को एक और सेवा दी गई है जिसके तहत ग्राहक बैंक के टोलफ्री (Toll Free) नंबर पर समस्या बता सकते हैं। वहीं ऑनलाइन श‍िकायत (Online Complaint) भी दर्ज करने की सुविधा ग्राहकों को दी गई है।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट
Website for Registering Bank Complaint Online

https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन करके File A Complaint पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

CRPC@rbi.org.in पर मेल भेजकर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।








Vidushi Mishra

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