TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Hangman Last Word: फांसी देने से पहले कैदी के कानों में ये कहता है जल्लाद!! जान रह जाएंगे दंग!

Hangman Last Word: अपराधी को फांसी देने से पहले सबसे खास बात यह है कि हमारे देश में जब किसी दोषी को फांसी दी जाती है तो जल्लाद उसके कानों में कुछ कहता है।

Meghna
Report Meghna
Published on: 16 Jun 2022 6:37 PM IST
Before hanging, the executioner says this in the ears of the prisoner!! You will be shocked!
X

कैदी के कानों में जल्लाद के अंतिम शब्द: Photo - Social Media

Hangman Last Words: क्या आपने कभी सोचा है कि जल्लाद (Hangman) उस अपराधी से क्या कहता है जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो? किसी भी व्यक्ति ने इस प्रश्न को अपने मन में कई बार सोचा होगा। यहां हम बताएंगे कि जल्लाद उस अपराधी (Criminal) से क्या कहता है जिसे फांसी दी जाने वाली है। लेकिन पहले, हमें मृत्युदंड की प्रकृति को समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति को केवल एक जघन्य अपराध के मामले में ही मौत की सजा दी जाती है। भारत में पिछले कुछ समय में बलात्कार या अन्य किसी आरोप में फांसी दी गई है।

भारत में दी जाने वाली हर फांसी चर्चा का विषय रही है। न्याय प्रणाली द्वारा मौत की सजा स्वेच्छा से नहीं दी जाती है। यदि अपराध की गंभीरता अत्यधिक है, तभी अदालतें मौत की सजा देने पर विचार करती हैं।

हालांकि, अपराधी को फांसी देने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है। फांसी की रस्सी से फांसी का समय, देने की प्रक्रिया समेत सभी चीजें पहले से तय होती हैं। सबसे खास बात यह है कि हमारे देश में जब किसी दोषी को फांसी दी जाती है तो जल्लाद उसके कानों में कुछ कहता है।

*क्या कहता है जल्लाद? (What does the hangman say?)

जल्लाद, प्लेटफॉर्म से जुड़े लीवर को खींचने से पहले अपराधी के कान में कहता है '....... मुझे माफ कर दो', उसके बाद अगर अपराधी हिंदू है तो 'राम-राम', और अगर एक मुसलमान है तो 'सलाम' कहता है। फिर वह कहता है कि वह स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह व्यवस्था का गुलाम है। उन शब्दों को कहने के बाद वह लीवर खींच देता है।

इसके अलावा, फांसी के दौरान उस जगह पर चार लोगों को (जेल अधीक्षक, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जल्लाद और डॉक्टर) होना पड़ता है। नियम के अनुसार फांसी के समय इन चारों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर इन चारों में से किसी एक अनुपस्थित नहीं है तो मौत की सजा उस दिन नहीं दी जा सकती है।

Photo - Social Media

दिल्ली जेल मैनुअल के अनुसार, मौत की सजा पाने वाले दोषियों को जेल की दीवारों के भीतर या संलग्न एक विशेष बाड़े में रखा जाता है। इन सेल की चाबियां हर दिन की शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात हेड वार्डर को दे दी जाती हैं। इस हेड वार्डर को अलार्म बजने पर उस सेल से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें मौत की सजा पाए अपराधी को रखा जा रहा है।

दोषियों के प्रभारी अधिकारियों को भी अलार्म सुनने के तुरंत बाद कक्षों में जाना पड़ता है ताकि मौत की सजा पर कैदी को फांसी में देरी करने के लिए हिंसक साधनों का उपयोग करने से रोका जा सके। जेल मैनुअल आगे अधीक्षक और उप-अधीक्षक को सजा सुनाए जाने से कुछ मिनट पहले मौत की सजा सुनाई गई कैदी से मिलने का निर्देश देता है।

पूरे जेल परिसर को लॉकडाउन मोड में डाल दिया जाता है

तब कैदी की पहचान की जाती है और उसके नाम पर डेथ 'ब्लैक' वारंट पढ़ा जाता है। मौत की सजा दिए जाने से कुछ घंटे पहले और जब तक अंतिम रूप से फांसी नहीं दी जाती, तब तक पूरे जेल परिसर को लॉकडाउन मोड में डाल दिया जाता है और किसी भी अन्य कैदी को किसी भी कारण से अपने सेल को छोड़ने की अनुमति नहीं होती है।



\
Shashi kant gautam

Shashi kant gautam

Next Story