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Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जमानत का अधिकार, सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैसला

Money Laundering Case: न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश द्वारा दायर जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।

Neel Mani Lal
Published on: 28 Aug 2024 3:29 PM IST
Money Laundering Case
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Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि 'जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद' का सिद्धांत सख्त मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों में भी लागू होगा। इस फैसले का उन मामलों में बड़ा असर हो सकता है, जिनमें आरोपी पूरे भारत में ईडी के मामलों में जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश द्वारा दायर जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। प्रेम प्रकाश पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सहयोगी होने का आरोप है।

क्या कहा कोर्ट ने

अभियुक्त को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता प्रकाश 18 महीने से जेल में है। न्यायमूर्ति गवई ने फैसले में कहा, "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।" पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम होती है और इससे वंचित करना अपवाद है। पीठ ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 45, जो धन शोधन के मामले में आरोपी की जमानत के लिए दोहरी शर्तें रखती है, इस सिद्धांत को पुनः नहीं लिखती है कि स्वतंत्रता से वंचित करना आदर्श है।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि - मनीष सिसोदिया के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, हमने कहा है कि पीएमएलए में भी, जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। धारा 45 में केवल जमानत के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें बताई गई हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा वंचना अपवाद है। जुड़वां परीक्षण इस सिद्धांत को खत्म नहीं करता है।प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने यह भी माना कि पीएमएलए के आरोपी द्वारा जांच कार्यालय के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान सामान्य रूप से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत ऐसे इकबालिया बयानों पर प्रतिबंध लागू होगा।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि मुकदमे में देरी हो रही है और गवाहों की एक लंबी सूची है, जिनकी जांच की जानी है। न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ता प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है। इसलिए, उसने पाया कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।।इसलिए, न्यायालय ने प्रकाश को 5 लाख रुपये के जमानत बांड और ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन जमानत दे दी।



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Shalini singh

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