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निर्भया पर बड़ी खबर: नए डेथ वारंट पर कोर्ट ने कही ये बात

निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है।

Roshni Khan
Published on: 7 Feb 2020 11:28 AM GMT
निर्भया पर बड़ी खबर: नए डेथ वारंट पर कोर्ट ने कही ये बात
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निर्भया केस पर HC का फैसला: दोषियों को अलग-अलग नहीं एक साथ होगी फांसी

नई दिल्ली: निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाइकोर्ट के पांच फरवरी को दिए आदेश के मुताबिक एक सप्ताह का समय 11 फरवरी को पूरा होता है और अक्षय की दया याचिका 06 फरवरी को राष्ट्रपति ख़ारिज कर चुके हैं। इसलिए कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए दिल्ली सरकार कुछ समय बाद नई अर्जी लगाए।

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राज्य सरकार ने इस मामले में निचली अदालत से आरोपियों के लिए फांसी की नई तारीख जारी करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज (शुक्रवार) यहां सुनवाई है। ये सुनकर जज ने उन्हें नियम-कानून पर जिरह करने की बात कही।

कोर्ट में निर्भया की मां आशा देवी के वकील जितेंद्र झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के सात दिन के दिए समय को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। जबकि दोषी मुकेश के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस भी नहीं किया, इस दौरान वहां मौजूद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट से कहा कि नया डेथ वारंट जारी कर सकते हैं।

इस दौरान जज ने सवाल किया कि हाईकोर्ट के सात दिन का क्या करेंगे?

इस दौरान वहां मौजूद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शत्रुघ्न चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 14 दिन का समय हम आरोपियों को देते हैं, ऐसे में 7 दिन तो इन्हें मिलेंगे।

जानिए सरकारी वकील ने क्या कहा?

आरोपियों को नया डेथ वारंट जारी करने के लिए हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट से कहा कि अब तक इस मामले में तीन आरोपियों की दया याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इसके अलावा आरोपियों का कोई भी आवेदन कोर्ट में पेंडिंग नहीं है।

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मांगी गई फांसी की नई तारीख

सरकारी वकील ने चारों आरोपियों की फांसी के लिए नई तारीख देने की मांग की है। सरकारी वकील इरफान अहमद ने दिल्ली की एक अदालत को हाईकोर्ट के हाल के आदेश के बारे में जानकारी दी। इस आदेश में कहा गया था कि दोषी सात दिन के अंदर सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लें।

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